PAN-Aadhaar Link : अगर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा| पैन – आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख तक उल्टी गिनती चल रही है और डेडलाइन नजदीक आ रही है. अगर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. यानी वो अपना पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पाएगा. और चूंकि सरकार पिछले साल से ही पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा रही है, आपको अब भी इसे लिंक कराने पर पेनाल्टी देना ही होगा. हां अगर आप लिंक करा लेते हैं, तो अपना पैन कार्ड बेकार जाने से बचा सकेंगे|
पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं।
आधार और पैन को कैसे लिंक करें? जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस :
पूर्व लॉगिन के लिए:
आप आधार और पैन (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar) को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होम पेज पर त्वरित लिंक “लिंक आधार” का उपयोग कर सकते हैं। )
![आधार और पैन](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-2.png?resize=696%2C350)
पोस्ट लॉगिन के लिए:
www.incometax.gov.in पर जाएं> लॉगिन> डैशबोर्ड पर, लिंक आधार से पैन विकल्प के तहत प्रोफाइल सेक्शन में, लिंक आधार पर क्लिक करें|
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-3.png?resize=696%2C301)
पैन-आधार लिंकेज के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे करें?
पैन-आधार लिंकेज के लिए शुल्क का भुगतान ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी के माध्यम से किया जाना चाहिए। आप ई-पे टैक्स कार्यक्षमता पर नेविगेट करके अधिकृत बैंकों की सूची की जांच कर सकते हैं
(https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details)
यदि आपके पास एक बैंक खाता है जो ई-पे टैक्स के लिए अधिकृत है, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण: 1 ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-4.png?resize=696%2C350)
चरण: 2 अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें|
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-5.png?resize=696%2C393)
स्टेप:3 कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-6.png?resize=696%2C365)
चरण:4 अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें|
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-7.png?resize=696%2C378)
चरण: 5 ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-8.png?resize=696%2C347)
स्टेप: 6 इनकम टैक्स टाइल पर प्रोसीड पर क्लिक करें।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-9.png?resize=696%2C314)
चरण:7 2023-24 के रूप में आयु का चयन करें और अन्य रसीदों के रूप में भुगतान का प्रकार (500) और जारी रखें पर क्लिक करें।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-10.png?resize=696%2C391)
चरण: 8 (ए) लागू राशि अन्य के खिलाफ पहले से भरी जाएगी।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-11.png?resize=696%2C361)
वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास एक बैंक खाता है जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है, तो कृपया निम्न चरणों का पालन करें:
ई-पे टैक्स के लिए अधिकृत बैंक: एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
जिन बैंकों के लिए भुगतान प्रोटीन (NSDL) पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/e-pay-tax-prelogin/user-details
चरण:8b(i) प्रोटीन (एनएसडीएल) पोर्टल पर रीडायरेक्ट करने के लिए ई-पे टैक्स पेज पर नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें|
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-12.png?resize=696%2C387)
Step:8b(ii) आपको प्रोटीन पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत आगे बढ़ें पर क्लिक करें
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-13.png?resize=696%2C365)
Step:8b(iii) 0021 के रूप में लागू कर और 500 के रूप में भुगतान का प्रकार चुनें
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-14.png?resize=696%2C387)
चरण: 8 बी (iv) अन्य अनिवार्य विवरण प्रदान करें और आगे बढ़ें।
![](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2023/03/image-15.png?resize=572%2C581)
नोट: कृपया आधार पैन लिंकेज के लिए विलंब शुल्क भुगतान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 का चयन करें।
शुल्क के भुगतान के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन के साथ लिंक कर सकते हैं
आधार-पैन लिंकेज के लिए शुल्क भुगतान की राशि क्या है?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकेज अनुरोध जमा करने से पहले एकल चालान में 30 जून, 2022 तक 500/- रुपये और 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित 1000 शुल्क लागू होगा।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए किन भुगतानों को वैध माना जाएगा?
30 जून, 2022 तक माइनर हेड 500 के साथ ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी या प्रोटियन (NSDL) के माध्यम से 500/- रुपये की राशि और 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च, 2023 तक 1000 रुपये का भुगतान एक ही चालान में किया जाएगा। आधार-पैन लिंकेज के लिए वैध माना जाएगा|
पैन-आधार लिंकिंग के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ई-फाइलिंग पोर्टल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस परिदृश्य में क्या करें?
ई-पे टैक्स/एनएसडीएल (अब प्रोटीन) पर किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लगते हैं, इसलिए करदाता को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने के 4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध करने का प्रयास करें। चालान विवरण भी 26एएस में अपडेट हो जाएगा। यदि आप अभी भी अनुरोध सबमिट करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि भुगतान मामूली शीर्ष कोड 500 के तहत किया गया है या नहीं। (प्रश्न संख्या 13 देखें) यदि हां, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
यदि भुगतान के बाद आधार-पैन लिंकिंग विफल हो जाती है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होगी?
नहीं, आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध को पुनः सबमिट करते समय उसी चालान पर विचार किया जा सकता है।
यदि करदाता आधार को डीलिंक कर देता है, तो क्या करदाता को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होगी?
हां, यदि आपने गलत आधार को पैन से लिंक किया है और उसके बाद अपना आधार डीलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए फिर से लागू शुल्क का भुगतान करना होगा
मैं अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कर सकता क्योंकि आधार और पैन में मेरे नाम/जन्मतिथि/लिंग में कोई मेल नहीं है। इस समस्या में क्या करु
पैन या आधार डेटाबेस में अपने विवरण को इस तरह ठीक करें कि दोनों में मिलान विवरण हों।
आप अपना पैन विवरण सही कर सकते हैं:
- TIN-NSDL website (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html), or
- UTIISL’s PANOnline Portal (https://www.pan.utiitsl.com/PAN/mainform.html;jsessionid=B3A9443C26F9755063EFD5A7B32B2E11).
प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया एनएसडीएल/यूटीआई हेल्पलाइन नंबर: 033 40802999, 03340802999 पर संपर्क करें या ई-मेल आईडी पर लिखें: utiitsl.gsd@utiitsl.com
आप अपने आधार विवरण को सही कर सकते हैं
UIDAI website (https://uidai.gov.in/my-aadhaar/update-aadhaar.html).
प्रश्न/सहायता के मामले में, कृपया टोल-फ्री नंबर 18003001947 या 1947 पर संपर्क करें