उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को ध्यान में रख कर राज्य में विधवा पेंशन योजना चला रही है | इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेसहारा महिलाओ को विधवा पेंशन देना है | विधवा पेंशन योजना 2020 के तहत उत्तरप्रदेश सरकार हर महीने राज्य की वे महिलाएं जिनके किसी कारण से पति की मृत्यु हो जाती है उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करती है | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना में राज्य सरकार हर विधवा या निराश्रित को प्रतिमाह 300 रूपये सीधा बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से देती है |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना को मुख्य रूप से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है | यह विधवा पेंशन योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक है | इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना का लाभ पहले से ही नहीं ले रहीं हैं |
पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-
सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020-21 (UP Widow Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा |
- Homepage नीचे दी गई तस्वीर के समान दिखाई देगा, अब वेबसाइट के Homepage पर “निराश्रित महिला पेंशन” image पर क्लिक करें |
- इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
- ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
- जिसके पश्चात आपके सामने विधवा पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विधवा का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
- फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
- अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |
For Offline mode:
अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2020 (UP Widow Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
दस्तावेज का नाम | अधिकतम सीमा और प्रारूप |
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हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो | JPEG प्रारूप में 20kb तक |
जन्म / आयुप्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड | PDF प्रारूप में 100kb तक |
बैंक की पासबुक | PDF प्रारूप में 100kb तक |
आय प्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |
विकलांगता प्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |