उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना :-
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना– उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कल्याण विभाग, के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) चला रही है |इस विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विकलांग व्यक्ति जिनका नाम All India Final BPL List में दर्ज है, उन्हें प्रति माह 500/- रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी |
उम्मीदवार सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, विकलांग पेंशन स्थिति और विकलांग पेंशन सूची की जांच कर सकते हैं | उत्तर प्रदेश सरकार की यह विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी |
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के तहत, 18 वर्ष से अधिक उम्र के विशेष रूप से विकलांग सभी लोगों को मासिक 500/- रुपये पेंशन 1 जनवरी 2017 से प्रभाव में हैं | सभी शारीरिक रूप से विकलांग जनों के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने और विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों की स्वीकृति के बाद उन्हें मासिक 500/- रुपये पेंशन मिलने लगेगी | बशर्ते विकलांग जन व्यक्ति को Old Age Pension Scheme, विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-
सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020-21 (UP Handicapped Pension Scheme 2020-21) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
- Homepage पर, main menu में “Handicap Pension” या “विकलांग जन पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
- इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
- ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
- जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
- फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
- अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |
For Offline mode:
अगर उम्मीदवारों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उन्हें Final submission की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा | वे उत्तर प्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना 2020 (UP Handicapped Pension Scheme 2020) आवेदन प्रारूप को View Application Form के माध्यम से देख सकते हैं |
उत्तरप्रदेश विकलांग जन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
दस्तावेज का नाम | अधिकतम सीमा और प्रारूप |
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हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो | JPEG प्रारूप में 20kb तक |
जन्म / आयुप्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |
पहचान प्रमाण पत्र-मतदाता कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड | PDF प्रारूप में 100kb तक |
बैंक की पासबुक | PDF प्रारूप में 100kb तक |
आय प्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |
विकलांगता प्रमाण पत्र | PDF प्रारूप में 100kb तक |
उम्मीदवारों को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता का प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी दर्ज करनी होगी |
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड