प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना:-

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना शुरू करने की घोषणा की है | इस प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना 2019 के तहत, सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000/- रुपये की पेंशन प्रदान करेगी | प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना के तहत इस पेंशन राशि के लिए, मजदूरों को कुछ योगदान भी देना होगा |

PMSYM Scheme 2019

इसलिए इस प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना में नामांकित होने से पहले, किए जाने वाले योगदान, पात्रता मानदंड और पेंशन चार्ट की जांच करें | असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष लाभ पेंशन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना, को 15 फरवरी 2019 से शुरू किया जा रहा है |

15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु तक निश्चित मासिक राशि (पेंशन चार्ट में) का योगदान करना होगा जबकि केंद्र सरकार द्वारा एक समान राशि का योगदान किया जाएगा | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, सभी पंजीकृत श्रमिकों को जीवन भर के लिए पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी |

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना का पेंशन चार्ट:-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के EPF योजना के समान है जिसमें मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा एक समान योगदान दिया जाता है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना शुरू करने का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुधारने के लिए लाया गया है |

PMSYM Scheme 2019

PMSYM केवल उन सभी श्रमिकों के लिए लागू किया जाएगा है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्षों के मध्य है:-

Entry Age (in years)Years of ContributionMember’s monthly Contribution (in Rs.)Central Govt. monthly Contribution (in Rs.)Total monthly Contribution (in Rs.)
18425555110
19415858116
20406161122
21396464128
22386868136
23377272144
24367676152
25358080160
26348585170
27339090180
28329595190
2931100100200
3030105105210
3129110110220
3228120120240
3327130130260
3426140140280
3525150150300
3624160160320
3723170170340
3822180180360
3921190190380
4020200200400

किसी भी कर्मी को मासिक योगदान कितना करना है, वह उसकी उम्र पर आधारित है और उसे 60 वर्ष की आयु तक इसे जमा करना होता है | हर महीने व्यक्तियों के PMSYM खाते में वही योगदान दिया जाएगा | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकार किसी व्यक्ति के जीवनकाल तक 3,000/- रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी |

यदि पेंशन अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी | यह पेंशन राशि उस व्यक्ति को दी जाने वाली राशि के आधे के बराबर होगी | ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु पर, कॉर्पस को सरकार के पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा |

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू होगी, जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से कम है | इसके अलावा, आवेदकों के पास बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना अनिवार्य है |

सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे गृह आधारित श्रमिक, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, ईंट भट्ठा मजदूर, cobblers, कचड़ा बिनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, audio-visual श्रमिक और अन्य समान व्यवसाय में काम कर रहे श्रमिक पात्र होंगे |

PMSYM Scheme 2019

PMSYM Yojana 2019 एक आयु आधारित पेंशन योजना है जो पूरी तरह से PMSYM ग्राहक की प्रारंभिक आयु पर निर्भर है | कोई ग्राहक जो 30 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक 105 रुपये का मासिक योगदान करना होगा | उस स्थिति में, एक व्यक्ति द्वारा जमा राशि 37,800 रुपये के समान राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा |

10 COMMENTS

  1. इस योजना के तहत इस योजना में पंजीकरण करने के बाद उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति पंजीकरण करने के बाद 5 साल/10 साल के बाद कोई दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण मर जाता है तो इस योजना के तहत ऊस व्यक्ती को क्या लाभ मिलेगा ?

  2. उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ती 28 साल का हेै वो अपने उमर के 38 साल में कोई दुर्घटना या किसी कारण मृत्यु हो जाती है उस समय जो व्यक्तिगत योगदान राशी अपने उमर के 60 साल होने तक भरना पड़ता है वो व्यक्तिगत योगदान राशी भरने की जरूरत नहीं है क्या ? और कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वो व्यक्तीने अभी तक जो पैसे भरे हैं वो वापस कब और कैसे मिलते हैं ?

    • yadi beemit vyakti ki patni ya pati us yojna ko chalu rakhna chahte hain to rakh sakte hain lekin yadi nahi rakhna chahte to jo bhi aapka contribution plus interest hoga wo wapas le sakte hain lIC is yojna ka puta dekh rekh karti hain aap lic se sampark kar sakte hain

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