प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना:-
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना शुरू करने की घोषणा की है | इस प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना 2019 के तहत, सरकार सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000/- रुपये की पेंशन प्रदान करेगी | प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना के तहत इस पेंशन राशि के लिए, मजदूरों को कुछ योगदान भी देना होगा |
इसलिए इस प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना में नामांकित होने से पहले, किए जाने वाले योगदान, पात्रता मानदंड और पेंशन चार्ट की जांच करें | असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष लाभ पेंशन योजना, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना, को 15 फरवरी 2019 से शुरू किया जा रहा है |
15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु तक निश्चित मासिक राशि (पेंशन चार्ट में) का योगदान करना होगा जबकि केंद्र सरकार द्वारा एक समान राशि का योगदान किया जाएगा | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, सभी पंजीकृत श्रमिकों को जीवन भर के लिए पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना का पेंशन चार्ट:-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के EPF योजना के समान है जिसमें मूल वेतन का 12% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा एक समान योगदान दिया जाता है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना शुरू करने का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुधारने के लिए लाया गया है |
PMSYM केवल उन सभी श्रमिकों के लिए लागू किया जाएगा है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्षों के मध्य है:-
Entry Age (in years) | Years of Contribution | Member’s monthly Contribution (in Rs.) | Central Govt. monthly Contribution (in Rs.) | Total monthly Contribution (in Rs.) |
---|---|---|---|---|
18 | 42 | 55 | 55 | 110 |
19 | 41 | 58 | 58 | 116 |
20 | 40 | 61 | 61 | 122 |
21 | 39 | 64 | 64 | 128 |
22 | 38 | 68 | 68 | 136 |
23 | 37 | 72 | 72 | 144 |
24 | 36 | 76 | 76 | 152 |
25 | 35 | 80 | 80 | 160 |
26 | 34 | 85 | 85 | 170 |
27 | 33 | 90 | 90 | 180 |
28 | 32 | 95 | 95 | 190 |
29 | 31 | 100 | 100 | 200 |
30 | 30 | 105 | 105 | 210 |
31 | 29 | 110 | 110 | 220 |
32 | 28 | 120 | 120 | 240 |
33 | 27 | 130 | 130 | 260 |
34 | 26 | 140 | 140 | 280 |
35 | 25 | 150 | 150 | 300 |
36 | 24 | 160 | 160 | 320 |
37 | 23 | 170 | 170 | 340 |
38 | 22 | 180 | 180 | 360 |
39 | 21 | 190 | 190 | 380 |
40 | 20 | 200 | 200 | 400 |
किसी भी कर्मी को मासिक योगदान कितना करना है, वह उसकी उम्र पर आधारित है और उसे 60 वर्ष की आयु तक इसे जमा करना होता है | हर महीने व्यक्तियों के PMSYM खाते में वही योगदान दिया जाएगा | 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, सरकार किसी व्यक्ति के जीवनकाल तक 3,000/- रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी |
यदि पेंशन अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी | यह पेंशन राशि उस व्यक्ति को दी जाने वाली राशि के आधे के बराबर होगी | ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु पर, कॉर्पस को सरकार के पेंशन फंड में वापस जमा किया जाएगा |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लागू होगी, जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से कम है | इसके अलावा, आवेदकों के पास बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना अनिवार्य है |
सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे गृह आधारित श्रमिक, street vendors, mid-day meal workers, head loaders, ईंट भट्ठा मजदूर, cobblers, कचड़ा बिनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, audio-visual श्रमिक और अन्य समान व्यवसाय में काम कर रहे श्रमिक पात्र होंगे |
PMSYM Yojana 2019 एक आयु आधारित पेंशन योजना है जो पूरी तरह से PMSYM ग्राहक की प्रारंभिक आयु पर निर्भर है | कोई ग्राहक जो 30 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक 105 रुपये का मासिक योगदान करना होगा | उस स्थिति में, एक व्यक्ति द्वारा जमा राशि 37,800 रुपये के समान राशि का योगदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा |
इस योजना के तहत इस योजना में पंजीकरण करने के बाद उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति पंजीकरण करने के बाद 5 साल/10 साल के बाद कोई दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण मर जाता है तो इस योजना के तहत ऊस व्यक्ती को क्या लाभ मिलेगा ?
usne jise nominee rakha hai use labh hoga
उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ती 28 साल का हेै वो अपने उमर के 38 साल में कोई दुर्घटना या किसी कारण मृत्यु हो जाती है उस समय जो व्यक्तिगत योगदान राशी अपने उमर के 60 साल होने तक भरना पड़ता है वो व्यक्तिगत योगदान राशी भरने की जरूरत नहीं है क्या ? और कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वो व्यक्तीने अभी तक जो पैसे भरे हैं वो वापस कब और कैसे मिलते हैं ?
yadi beemit vyakti ki patni ya pati us yojna ko chalu rakhna chahte hain to rakh sakte hain lekin yadi nahi rakhna chahte to jo bhi aapka contribution plus interest hoga wo wapas le sakte hain lIC is yojna ka puta dekh rekh karti hain aap lic se sampark kar sakte hain
thanks..
Pmsym me mera paisa nahi nikal raha hai 4june 2019 ko eajestion huwa hai
This is not a saving bank account that you withdraw the money please read the article carefully.
Seving account se paisa nahi nikal raha hai pmsym ke liye 4 june 2019 ko rajestion kiya tha
yah yojana 15 Feb 2019 ko shuru hui hai aur aap bol rahe hain aapko paise 60 years complete karne ke baad pension ke roop me milenge. wo bhi aap k deposite pe depend hoga.
Isko check karna ka tarika nahi hai ki Mera khata se paisa