Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना:-
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana) 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य के छात्र योजना के लिए पात्र होंगे |
सभी पात्र छात्रों के लिए, राज्य सरकार स्नातक होने तक पूरी प्रवेश शुल्क और कोर्स का शुल्क प्रदान करेगा | इच्छुक अभ्यर्थी MMVY के लिए http://scholarshipportal.mp.nic.in/MedhaviChhatra/Medhavi_New/Default.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के लिए पंजीकरण लाइनें 1 जुलाई 2019 से खुली हैं | मध्यप्रदेश में रहने वाले सभी उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपये से कम है |
सभी उम्मीदवार अपने स्नातक पाठ्यक्रम के पूरा होने तक अध्ययन करने के लिए इस मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana) छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता मानदंड की जाँच कर सकते हैं | इसके अलावा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने विश्वविद्यालय (कॉलेज) और पाठ्यक्रम का चयन करने की सलाह दी जाती है |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-
सभी उम्मीदवार MMVY पोर्टल पर मेधावी छात्र योजना पंजीकरण 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं | पोर्टल पर, उम्मीदवार आवेदन, Application Recommended for sanction, Application Pending with Institutes, Applications and Amount sanctioned और applications pending at DTE ePayment order की भी जांच कर सकते हैं:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx पर जाना चाहिए |
- इसके पश्चात होमपेज पर, Online Scheme on the portal सेक्शन के तहत “मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना” लिंक पर क्लिक करें |
- इससे मुख्मंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल खुल जाएगा | यहां उम्मीदवारों को “students” अनुभाग पर स्क्रॉल करना है और फिर पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “Register for MMVY Scheme” लिंक पर क्लिक करें |
- यहां सभी विवरण दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Check Form Validations” बटन पर क्लिक करें |
- अब सभी पंजीकृत उपयोगकर्ता User Name और Password के माध्यम से Login करके अपने आवेदन को पंजीकृत और प्रबंधित कर सकते हैं |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों अथवा CBSE/ ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों |
- मध्ययप्रदेश के निवासी होने के साथ-साथ उनके पिता/पालक की वार्षिक आय रूपयें 6 लाख से कम हो |
- इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्स (JEE MAINS) परीक्षा में रैंक 50,000 (पचास हजार) के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर पूरी फीस एवं अनुदान प्राप्त/अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 1.50 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क में जो भी कम हो।
- मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल/डेंटल महाविद्यालय के MBBS/BDS पाठ्यक्रम अथवा मध्य्प्रदेश में स्थित प्राईवेट मेडिकल के MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो | भारत सरकार के संस्थानों जिनमें स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होता है, के अभ्यर्थियों को भी पात्रता होगी |
- विधि की पढाई हेतु कॉमन लॉ एडमिशन टेस्टर (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रींय विधि विश्वविद्यालयों एवं दिल्ली विश्वतविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया हो |
- भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित Graduation Program एवं Integrated Post Graduation Program एवं Dual degree course (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित हैं) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर |
- राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पॉलीटेकनिक महाविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (जिनमें प्रवेश 12वीं परीक्षा के आधार पर प्राप्त होता हैं) में प्रवेश प्राप्त करने पर |
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