विवाद से विश्वास योजना 2020:-

विवाद से विश्वास योजना 2020केन्द्र सरकार की “विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Yojana)” की शुरुआत केंद्रीय वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रत्यक्ष करो से जुड़े मुकदमो को निपटाने के लिए की गयी है | देश भर में ऐसे लाखों व्यापारी हैं, जिनके ऊपर आयकर यानी income tax का कोई ना कोई विवाद जुड़ा है | किसी ने समय पर जुर्माने की राशि अदा नहीं की है तो किसी का ब्याज को लेकर विवाद चल रहा है |

केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इस बार “Vivad Se Vishwas Yojana” का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाया जायेगा। इस विवाद से विश्वास स्कीम 2020 के अंतर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा | इस रकम पर किसी तरह का ब्याज या दंड आदि आपको नहीं चुकाना होगा |

विवाद से विश्वास योजना 2020 से लाभ ऐसे करदाता प्रदान किया जायेगा, जिनका टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है | आयकर रिटर्न प्रक्रिया (IT Return Process) फेसलेस करने के बाद करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया है | इसके जरिये करदाताओं की किसी अपील पर उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी |

विवाद से विश्वास योजना 2020

विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कर भुगतानों में मुकदमेबाजी को कम करना है | वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू की गयी विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई | जिसमे करदाताओं को सिर्फ विवादित करों की राशि का भुगतान ही करना होगा और उन्हें टैक्स पर लगे ब्याज और दंड में पूरी छूट दी जाएगी | इस विवाद समाधान योजना (Vivad Samadhan Yojna 2020) के ज़रिये करदाता मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से राहत पा सकेंगे | इस योजना के जरिये करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी व करदाताओं का अधिकार स्पष्ट होगा |

विवाद से विश्वास योजना के तहत कौन से मामले शामिल होंगे:-

विवाद से विश्वास योजना के तहत विवादित टैक्स, ब्याज और पैनल्टी के साथ विवादित फीस के ऐसे मामले शामिल जाएंगे, जो 31 जनवरी 2020 तक लंबित हैं | इसके बाद वाले मामलों को इससे दूर रखा गया है | लेकिन जिस तरह के मामले इसमें शामिल किए गए हैं, उससे यह एक यह बात तो साफ है कि टैक्स विवाद की उलझन में उलझे एक बहुत बड़े वर्ग के लिए विवाद समाधान योजना लाभकारी साबित होने जा रही है |

विवाद से विश्वास योजना के लाभ लेने की समय सीमा:-

इस योजना के तहत करदाताओं को अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करना होगा | अगर कोई करदाता इस विवाद से विश्वास योजना 2020 के तहत 31 मार्च 2020 के बाद भुगतान करता है, तो उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा | यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रहेगी | इसलिए सभी आयकर दाताये इस योजना का लाभ 30 जून 2020 तक उठा सकते है | वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न अपीलीय मंचों यानी आयुक्त (अपील) आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष कर संबंधी 4,83,000 मामले लंबित हैं | जिनका इस योजना के तहत समाधान किया जायेगा |

विवाद से विश्वास योजना 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • करदाता विवाद से विश्वास डेक्लेरेशन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरकर जमा कराएं।
  • आयकर विभाग की ओर से 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, जिसमें योजना के तहत कुल देय राशि का खुलासा होगा।
  • करदाता को प्रमाण पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर उसमें बताई राशि जमा करानी होगी।
  • इसकी जानकारी एक तय फॉर्म में भरकर वापस आयकर विभाग के साथ साझा करनी होगी।
  • इसके बाद, करदाता को भुगतान किए जाने से संबंधित एक आदेश जारी कर दिया जाएगा।
  • यह आदेश पूरी तरह निर्णयात्मक होगा और इसे देश के किसी भी अदालत में किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

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