छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2020

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छत्तीसगढ़ दिव्यांग सहायता योजना

छत्तीसगढ़ दिव्यांग सहायता योजना

छत्तीसगढ़ दिव्यांग सहायता योजना– छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण और असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है | निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए पहली योजना छत्तीसगढ़ मुख्मंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2020 है | असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए दूसरी योजना छत्तीसगढ़ मुख्मंत्री असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2020 है |

दोनों योजनाओं में, छत्तीसगढ़ सरकार पंजीकृत मजदूरों को काम के दौरान विकलांग होने की स्थिति में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इसके अलावा, राज्य सरकार काम पर उनकी मृत्यु के मामले में मजदूरों के परिवारों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगा |

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण राज्यों में आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों योजनाओं को लागू किया जाएगा | छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव 28 जनवरी 2020 से शुरू होंगे |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • छत्तीसगढ़ भवन और श्रम विभाग के अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लागू करेगा |
  • यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए है |
  • वे मजदूर जो काम के दौरान अक्षम हो जाते हैं उन सभी को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
  • जिन निर्माण मजदूरों की काम के दौरान मृत्यु हो जाती हैं उन्हें राज्य सरकार निर्माण मजदूरों के परिवारों को 1 लाख रुपये प्रदान करेगी |
  • हालांकि, अगर निर्माण श्रमिक की मृत्यु मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण होती है, तो मजदूर किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे |
  • इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 36 लाख श्रमिक लाभ लेने के लिए सक्षम होंगे |
छत्तीसगढ़ दिव्यांग सहायता योजना

छत्तीसगढ़ दिव्यांग सहायता योजना:-

छत्तीसगढ़ असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना को लागू करेगा | यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है | जो निर्माण मजदूर काम के दौरान विकलांग हो जाते हैं राज्य सरकार उनके परिवारों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी | यदि काम के दौरान निर्माण मजदूरों की मृत्यु हो जाती हैं राज्य सरकार उनके परिवारों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी | यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में ये दोनों योजना लाभ लागू नहीं हैं |

श्रमिक सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवासीय प्रमाण पत्र |
  • श्रमिक कार्ड |
  • आयु प्रमाण पत्र |

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