उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021:-

उत्तराखंड प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं | राज्य के दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की घोषणा की है | यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आती है |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021 के तहत उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है | divyang pension yojana शुरू करने का कारण यह है कि विकलांग व्यक्ति को कई मायनों में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है | इस कारण से, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना शुरू की है |

इस योजना के तहत सरकार विकलांग व्यक्ति को 1000 से 1200 रुपये प्रति माह तक प्रदान करती है | जिसके कारण विकलांग व्यक्ति को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अपना जीवन सुख से व्यतीत होगा | इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिनके पास 40% या उससे भी अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र हो जो कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा साइन किया हुआ हो |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदत्त अनुदान राशि:-

  • उम्मीदवार के पास आय का कोई साधन नहीं होना चाहिए या उम्मीदवार को BPL चयनित परिवार से संबंधित होना चाहिए या मासिक आय 4000/- तक ही होनी चाहिए |
  • यदि अभ्यर्थी का पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, और गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी अनुरक्षण के लिए पात्र होंगे |
  • दिव्यांग भरण पोषण अनुदान रुपये 1000/- प्रतिमाह |
  • कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को रुपये 1200/- प्रतिमाह |
  • 0-18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों के माता-पिता को 700/- रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है |
  • मानसिक रूप से विकलांग पत्नी / पति को मासिक पेंशन (800 + 400 = 1200 रुपये) दी जाती है |

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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ:-

  • विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है |
  • ताकि विकलांग लोग आत्मनिर्भर बन सकें |
  • जिस कारण विकलांग लोगों को आय का साधन मिल सके |
  • ताकि विकलांग लोग किसी पर निर्भर न रह सकें |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक या आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • आपके पास सरकारी अस्पताल से 40% या अधिक विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए |
  • एक विकलांग आवेदन की पारिवारिक आय प्रति माह 48000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है |
  • विकलांग व्यक्ति जो पुरानी पेंशन, विधवा पेंशन, या कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं |
  • यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है |
  • यदि कोई विकलांग व्यक्ति वाहन का मालिक है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (परिवार का)
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण |

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://www.ssp.uk.gov.in/NewPensionRequest.aspx में जाना होगा |
  • आवेदन से पहले पेंशन योजना का चयन करें |
  • योजना का चयन करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
  • पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरना हैं | सभी जानकारी भरने के बाद आपको अंत में “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपके आवेदन की प्रकिर्या पूरी हो जाएगी |

Divyang pension yojana के लिए आवेदन फॉर्म:-

यदि आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने का साधन नहीं है तो आप divyang pension yojana आवेदन ऑफलाइन भी कर सकतें हैं |

  • इसके लिए सबसे पहले आपको योजना का Application Form डाउनलोड करना होगा |
  • विकलांग भरण-पोषण अनुदान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आप इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें |
  • जानकारी भरने के बाद फॉर्म की जाँच करें और फिर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें |
  • इसे उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करवा दें |
  • आपके आवेदन हो जाने पर आपको सम्बंधित विभाग द्वारा सूचित कर दिया जायेगा |

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