उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2022 कैसे करे?

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उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2020

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2022:-

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करती है इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा किया गया है |

राज्य के जो मजदूर किसी निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे है या दिहाड़ी मजदूर है वह लोग श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवा सकते है |

उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओ के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे मजदूरों के बैंक खाते में आसानी से पंहुचा दी जाएगी |

उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में मजदूरों के लिए चलायी जा रही सरकारी योजना के तहत 12 हज़ार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है इन सभी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा और अपना श्रमिक कार्ड बनवाना होगा |

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड 2022:-

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड 2022 केवल मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए बनाया जा रहा है | श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा | उसके बाद ही आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते है | उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी श्रमिक पंजीकरण करवाना चाहते है या उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते है वह ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है और कई प्रकार के लाभ उठा सकते है | इस श्रमिक कार्ड के ज़रिये मजदूर परिवार के छात्र छात्राओ को भी लाभ मिलेगा |

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2022 का उद्देश्य:-

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण 2022 का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना है जो लोग अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते है तथा किसी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे है | उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के ज़रिये राज्य के मजदूर लोगो को तथा उनके बेटे और बेटियों को योजना से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है |

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तें व दस्तावेज:-

  • आवेदक की आयु  18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
  • जिन श्रमिकों ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो |
  • श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है |
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • भामाशाह कार्ड
  • बैंक का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र |

उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया:-

प्रथम चरण:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.uplabour.gov.in/ पर जाना होगा |
  • अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल गयी है | यदि हिंदी में वेबसाइट देखना चाहते हैं तो “हिंदी” बटन पर क्लिक करें |
  • अब “अधिनियम प्रबंधन प्रणाली (Online Registration and Renewal)” लिंक पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने “Labour Act Management System” वेबसाइट खुल गयी है |
  • अब यहाँ से आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं | यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो ‘हिंदी’ भाषा का चुनाव करे |
  • वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें |
  • पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
  • अब यदि आप नए यूजर हैं तो “Register Now” बटन पर क्लिक करेंतत्पश्चात New Registration पर क्लिक करें |दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरें तथा यूजर-आईडी(उपयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड बनाएं |
  • अप आप अपना यूजर-आईडी(उपयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड डालकर लोग-इन करें |
  • अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न, निरिक्षण रिपोर्ट इत्यादि के लिए उपयोग कर सकते हैं |
  • सर्वप्रथम एक्ट (Act) का चयन करें और पंजीयन (Registration) पर क्लिक करें |
  • अब दिया गया निर्देश पढ़ें और “I have read all instructions carefully” पर टिक कर के I AGREE बटन पर क्लिक करें |
एक्ट / अधिनियम का नाम (Name of the Act)संबंधित हेड (Related Head)विवरण (Description)सीरीयल नम्बर (Serial no.)
मोटर परिवहन कार्यकर अधिनियम, 1961 Motor Transport Workers Act, 1961023000800060000मोटर परिवहन कार्यकर अधिनियम, 1961के अधीन फीस12
  • इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सेव करे | सुरक्षित आवेदन पर जा कर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते है | अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको सम्पादित कर सकते है और ज़रूरी संलग्न लगा सकते है भुगतान कर सकते है इत्यादि |

द्वितीय चरण:-

  • Upload Attachment बटन पर जा कर आप ज़रूरी दस्तावेज़ Attachment करके अपलोड कर सकते है फिर chose फाइल में जा कर अपलोड अटेचमेंट को सेलेक्ट करके ओपन करे फिर आप पेमेंट बटन पर जा कर आवेदन संख्या डालकर भुकतान का प्रकार का चयन कर सकते है | भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है 1 .चालान 2 .ऑनलाइन | चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अथवा ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to  Payment कर सकते है |
  • ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है यहाँ आप pay without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे इसके बाद डिवीज़न के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डाले फिर सेलेक्ट ट्रेज़री के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेज़री को चुने फिर डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डाले इसके पश्चात् सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करे |
  • फिर भुकतान के पश्चात् चालान नंबर ,दिनाक ,बैंक का नाम आदि भरकर सब्मिट करे अब आपकी application सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |

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