NPS vs APY: नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना में क्या अंतर है, यहां जानें पूरी डीटेल्स

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NPS vs APY
NPS vs APY

देश में इस समय नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी 2 लोकप्रिय पेंशन प्‍लान मौजूद है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। दोनों बेस्‍ट पेंशन प्‍लान हैं, हालांकि दोनों में काफी अंतर है। आज हम आपको बताएंगे कि दोंनों में अंतर क्या है और पात्रता व फायदे क्‍या हैं।

अगर हम अंतर की बात करें तो एनपीएस(NPS) कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान है जबकि एपीवाई(APY) बेनिफिट पेंशन प्लान्स हैं। इन पेंशन प्लान में सबसे बड़ा अंतर यह है कि एपीवाई में फिक्स्ड पेंशन का प्रावधान है जबकि एनपीएस मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान और पेंशन की राशि सेविंग पर निर्भर करती है।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS):

सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है।

इकठ्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है।

योजना के लिए पात्रता (Eligibility for the scheme) :

इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 60 वर्ष का हो इस स्कीम में निवेश कर सकता है। वहीं नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है।

NPS खातों के प्रकार (Types of NPS Accounts):

NPS में दो तरह के खाते होते हैं, जिसे टियर 1 और टियर 2 के नाम से जाना जाता है। टियर 1 में 60 साल की उम्र तक फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है। वहीं टियर 2 में ग्राहक एक बचत खाते की तरह जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है।

NPS में फायदा:

  1. NPS से अंतिम निकासी पर भुगतान की छूट की सीमा 60 फीसदी है।
  2. NPS ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) से अलग रखा गया है।
  3. सरकारी कर्मचारियों के खातों में सरकार की तरफ से 14 फीसदी योगदान दिया जाता है।
  4. NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है।
  5. एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि भी पूरी तरह कर मुक्त होती है।

अटल पेंशन योजना (APY):

यह केंद्र सरकार की गारंटी प्राप्‍त पेंशन योजना है, जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जा रही है। यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। भारत सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है। इस पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चहिए।

इस योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिलेगा। अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक में खाता होना जरुरी है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो। अटल पेंशन योजना के तहत आप कम पैसे जमा करके हर महीने पेंशन के हकदार हो सकते हैं।

5000 रुपये अधिकतम पेंशन :

APY में हर माह 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान है। इसमें अलग अलग उम्र के लोगों के लिए योजना में अंशदान भी अलग अलग है। जैसे- अगर आप 18 साल के हैं तो 5000 रुपये पेंशन के लिए मंथली 210 रुपये योगदान देना होगा, वहीं अगर आप 30 साल के हैं तो 577 रुपये मंथली अंशदान करना होगा। इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं।

APY के फायदे :

अगर आप असंगठित क्षेत्र से हैं तो APY में निवेश से आप 60 साल बाद हर माह पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। APY योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है।

अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है।

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