उत्तरप्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2022:-
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Pandit Deendayal Gramodyog Rozgar Yojana 2022) के लिए आवेदन पत्र http://upkvib.gov.in/ पर ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है | पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है |
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने योजना के तहत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है | राज्य सरकार राज्य के युवाओं को 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी |
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के शहरों की ओर पलायन को रोकने या कम करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने एवं “एक जनपद एक उत्पाद” योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ–साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गई है |
इस योजना के अर्न्तगत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीनों एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समस्त ग्रामीण इकाईयां आच्छादित होंगी | पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी|
उत्तरप्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की विशेषताएं:-
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी |
- उक्त योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी |
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने से सामान्यतः इकाईयां बीमार हो जाती हैं तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती हैं | इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित ईकाईयाँ सुदृढ़ होगी एवं रोजगार की सम्भावना बेहतर होगी |
- योजनान्तर्गत समस्त संगत प्रक्रियाएँ चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाइन की जायेगी |
उत्तरप्रदेश पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
उत्तरप्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट http://upkvib.gov.in/ या http://ptdeendayal.data-center.co.in/ पर आमंत्रित कर रही है | उत्तर प्रदेश सरकार उन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करेगी जिन्हें पं दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत किसे चुना जाएगा | उत्तरप्रदेश सरकार की मंशा पूरे राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने की है |
- चरण 1: इच्छुक उम्मीदवार को आधिकारिक पोर्टल http://upkvib.gov.in/ पर जाना होगा |
- चरण 2: Homepage पर, “ऑनलाइन सेवाएं” अनुभाग पर जाएँ और फिर “पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग कार्य योजना” लिंक पर क्लिक करें | Direct Link – http://ptdeendayal.data-center.co.in/
- चरण 3: फिर यूपी पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना ई-पोर्टल खुल जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है: –
- चरण 4: इस पृष्ठ पर पहुंचने पर, पं दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना आवेदन प्रारूप डाउनलोड करने के लिए “आवश्यक प्रारूप डाउनलोड करें” लिंक पर क्लिक करें |
- चरण 5: फिर “डीपीआर” प्रारूप के साथ-साथ “कार्यस्थल विश्राम” को “डाउनलोड” लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है | यहां पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन फॉर्म खोलने के लिए लिंक डाउनलोड करें |
- चरण 6: यह पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना आवेदन पत्र उद्यमी / व्यवसाय के विवरण (इकाई स्थान के लिए प्रमाण पत्र) के साथ-साथ आवास प्रमाण पत्र (पता प्रमाण) के रूप में काम करेगा |
पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु अनिवार्य पात्रता:-
- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के बाद ही इकाईयॉ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी |
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा |
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा |
ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज:-
उक्त योजनान्तर्गत इकाई को मिलने वाली ब्याज उपादान की धनराशि क्लेम किये जाने हेतु वित्तपोषक बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा |
- प्रायोजक एजेन्सी का फारवर्डिंग लेटर
- वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र
- इकाई के ऋण खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट
- टर्म डिपाजिट रिसीट (TDR) से सम्बन्धित अभिलेख
- ब्याज उपादान दावा पत्रक निर्धारित प्रारूप पर
- बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ईकाई की निरीक्षण रिपोर्ट
- लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ |