उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना
उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना

उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना 2022:-

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रतिदिन हमारे देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है | देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक या फिर दोनों माता-पिता कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है |

उत्तर प्रदेश में भी लगभग 197 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है एवं 1799 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है |

ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आरंभ की गई है | इस योजना के माध्यम से इन बच्चों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें |

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को आरंभ किया गया है | इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है |

इस योजना की घोषणा 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी | इस योजना के माध्यम से ना केवल बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |

Mukhyamantri Bal Seva Yojana के अंतर्गत बच्चों की पालन पोषण के लिए बच्चे को या फिर उसके अभिभावक को ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किए जाएंगे |

यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है और उनका कोई अभिभावक नहीं है उनको राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी | लड़कियों को भी अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी एवं वह सभी बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप/टेबलेट भी इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे |

 

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ:-

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए आरंभ की गई है | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 जुलाई 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है |

इस मौके पर प्रदेश के चिन्हित 4050 बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में प्रतिमाह ₹4000 के हिसाब से 3 माह के 12-12 हजार रुपए वितरित किए गए हैं |

इस योजना के अंतर्गत अब कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है | इस मौके पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा 10 लाभार्थी बच्चों को स्वीकृति पत्र, स्कूल बैग, चाकलेट, आदि प्रदान किया गया है |

इनमें से दो बच्चों को टैब भी प्रदान किया गया है | इस मौके पर मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि कोरोनावायरस के कारण निरक्षित हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू की जाएगी |

UP Bal Seva Yojana के लाभ एवं विशेषताएं:-

  • Mukhyamantri Bal Seva Yojana को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया है |
  • इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई है |
  • इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनको पढ़ाई से लेकर उनके विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
  • सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह उनको ₹4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
  • यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी |
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चे की आयु यदि 10 वर्ष से कम है और उसका कोई अभिभावक नहीं है तो इस स्थिति में बच्चे को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी |
  • यह सुविधा राजकीय बाल गृह के माध्यम से प्रदान की जाएगी |
  • मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से सभी पढ़ाई कर रहे बच्चों को लैपटॉप या टेबलेट भी प्रदान किया जाएगा |
  • इस योजना का लाभ उन बच्चों को भी प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अपने लीगल गार्डियन या फिर आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोरोना संक्रमण के कारण खो दिया है |
  • सभी अवयस्क लड़कियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा एवं आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी |

आईटीआई प्रक्षिक्षुओ के लिए जारी की गई पात्रता की शर्तें:-

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आरंभ किया गया था | इस योजना के अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षु को भी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है |

जिसके लिए 8 जून 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य डॉ नरेश कुमार जी के द्वारा पात्रता की शर्त जारी कर दी गई | सभी पात्र लाभार्थियों को लैपटॉप, टेबलेट, विवाह के लिए आर्थिक सहायता एवं प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाएगी |

वह सभी ITI Trainee जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने जिले के नोडल ITI में आवेदन करना होगा | ITI Trainee के लिए पात्रता की शर्तें कुछ इस प्रकार है |

  • प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |
  • आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए |
  • यदि आवेदक के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हुई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
  • यदि आवेदनकर्ता के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो और लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो वह भी इस योजना का पात्र है |
  • वह बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा  योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो |
  • इसके अलावा यदि माता-पिता दोनों जीवित है लेकिन आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है और जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹200000 या फिर उससे कम हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता:-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
  • वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो |
  • अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं |
  • वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो |
  • वह बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो |
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए |
  • एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे |
  • वर्तमान में जीवित माता या पिता की आए ₹200000 या फिर ₹200000 से कम होनी चाहिए |

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:-

  • उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
  • बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
  • 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
  • बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है।)
  • शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:-

यदि आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा:-

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा |
  • आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा |
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी |
  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा |
  • अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा |
  • इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे |
  • जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी |
  • इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है |
  • अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |

 

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