उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020:-
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020– वृद्ध लोगों के लिए पेंशन जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से पेंशन हमारे देश के वृद्ध लोगों को दी जाती है | इस योजना के तहत, योगी सरकार लगभग 50 लाख लोगों को मासिक पेंशन के रूप में 800/- रुपये प्रदान करेगी | यह योजना समाजवादी पेंशन योजना की तरह ही है, जिसके तहत मासिक पेंशन के रूप में 750/- रुपये प्रदान किए जाते थे |
वृद्धावस्था योजना हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के विकास के लिए है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी | योजना के शुभारंभ के पीछे मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। यह योजना बढ़े हुए प्रोत्साहन के साथ जारी की गई है, पहले इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750 रुपये प्रति माह था और अब यह प्रोत्साहन 800 रुपये प्रति माह है |
उत्तरप्रदेश सरकार ने यह फैसला उत्तरप्रदेश के वृद्धावस्था लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है | ताकि वृद्धावस्था के लोगों आत्मनिर्भर बनने दिया जा सके वह स्वयं अपना दैनिक खर्च कर सके | आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए | इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में “GEN, MIN, OBC, ST, और SC” को पात्र बनाया गया है |
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के लाभ:-
- वृद्धावस्था का जीवन स्तर ऊपर उठेगा |
- वृद्ध लोग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे |
- वृद्ध लोगों को आय का साधन मिलेगा |
- वह गरीबी से ऊपर उठेंगे |
- वृद्धावस्था पेंशन से लोग आत्मनिर्भर रहेंगे |
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-
- एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो
- आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है |
- आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र भी होना चाहिए |
- आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए |
- साथ ही, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है |
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:-
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे कि-
- वोटर आई.डी.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
उत्तरप्रदेश बृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवदेन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवारों को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा |
- Homepage पर, main menu में “Old Age Pension” या “बृद्धावस्था पेंशन” लिंक पर क्लिक करें |
- इसके पश्चात एक नई window open होगी वहां “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
- ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करें |
- जिसके पश्चात आपके सामने विकलांग जन पेंशन का आवेदन-पत्र आ जाएगा | यहां उम्मीदवारों को व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण दर्ज करना होगा और अंत में “SAVE” बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद, उम्मीदवार उनके सभी विवरण देख सकते हैं और अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
- फिर आवेदक View Application Form लिंक के माध्यम से अपना पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र देख सकते हैं |
- अंत में सभी आवेदकों आवेदन पत्र जमा कर प्रिंटआउट लेना होगा |
- आवेदन पत्र स्वचालित रूप से डीएसडब्ल्यूओ / डीपीओ / डीएचडब्ल्यूओ को भेज देगा |
- आपको अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने की तारीख से एक महीने के भीतर इसे भौतिक रूप से DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में जमा करना होगा |
- सबमिट करने के बाद, आपको संबंधित कार्यालय से कंप्यूटर-जनरेटेड पावती रसीद मिलेगी |