उत्तरप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद:-
उत्तरप्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद– उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 06 मार्च दिन शुक्रवार से शुरू हो गई है | प्रदेश सरकार इस बार 1 अप्रैल से 15 जून के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद करने का फैसला किया है | उत्तर प्रदेश के जो किसान सरकारी भाव पर अपना गेहूं बेचना चाहते हैं। उन किसानों को सरकारी भाव में अपना गेहूं बेचने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल, अधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाना होगा |
गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तरप्रदेश में 55 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है | उत्तरप्रदेश सरकार ने पिछले साल 38 लाख टन गेहूं खरीदा था | उत्तरप्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 5 हजार खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे |
इस बार केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है | पिछले साल समर्थन मूल्य 1840 रुपए था | अगर किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचना चाहता है तो उसे फसल का पंजीकरण कराना होगा | उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 6 मार्च 2020 से खोल दिया है | समर्थन मूल्य पर गेहूं को बेचने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है |
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-
- किसानों को गेहूं बेचने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल, अधिकारिक वेबसाइट http://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा |
- यह लिंक क्लिक करने पर आप https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx पहुंचेंगे | किसान अपने मोबाइल फोन से इस पोर्टल पर खुद ही पंजीकरण कर सकते हैं | खुद पंजीकरण न कर पायें तो जनसुविधा केन्द्र या साइबर कैफे पर जाकर भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
- किसान के नाम पर कोई आढ़तिया या कोई और सरकारी दर पर गेहूं न बेच पाये और इस योजना में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाये, इसके लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष वन टाइम पासवर्ड (OTP) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की है | यह पासवर्ड एसएमएस के जरिये मोबाइल पर आयेगा। इसलिए योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा | किसानों से अपेक्षा की गयी है कि वे इस्तेमाल में आ रहा अपना मौजूदा मोबाइल नम्बर ही देंगे |
पंजीकरण के आवश्यक दस्तावेज:-
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान को पंजीयन के समय ये दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए ताकि जानकारी सही-सही दी जा सके |
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी
- राजस्व अभिलेख का विवरण
- भूमि विवरण के साथ खतौनी/खता संख्या प्लॉट/खसरा संख्या
- भूमि का रकबा हैक्टेयर में
- फसल गेहूं का रकबा हैक्टेयर में
100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं तो यह है नियम:-
अगर किसी किसान के पास 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बिक्री के लिए है तो इसे बेचने से पहले उपजिलाधिकारी (एसडीएम) से ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा |रजिस्ट्रेशन करते समय किसानों को अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम सही से भरना होगा. साथ ही आप महिला या पुरुष हैं यह भी बताना है | जिन किसानों ने पिछले सीजन में रजिस्ट्रेशन कराया था उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है | किसी तरह की समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क किया जा सकता है |