दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे?

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दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020

दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020, ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक:-

दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020– दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट झेल रहे सार्वजनिक वाहन चालकों को पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है | दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए राजधानी में सभी वाहन चालक ऑनलाइन आवेदन करके इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं | दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए सभी वाहन चालक 27 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

यह ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना सिर्फ एक बार के लिए है मतलब 5,000 रूपये वित्तीय सहायता केवल एक बार ही मिलेगी | इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा |

पूरे देश भर में कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से सभी कार्य क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलने वाली 5 हजार रूपये सहायता बहुत ही मायने रखती है |

दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालक वित्तीय सहायता योजना 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • चालकों को सबसे पहले दिल्ली के परिवहन विभाग के transport.delhi.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर “Application For Financial Assistance by Para Transit Vehicle Owners” के लिंक पर क्लिक करना है | Direct Link: http://164.100.94.244/cvfa/
    Delhi Driver Scheme Apply Online

ऊपर दिये लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा जिस पर आपको नीचे दिये गए “Click Here” के लिंक पर क्लिक करना है।

दिल्ली वित्तीय सहायता योजना 2020
  • जिसके बाद ड्राइवर वित्तीय सहायता योजना का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए आपको अपना ‘Driving License No.‘, ‘PSV badge No.‘ डाल कर “Submit” के बटन पर क्लिक करना है।
  • ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकरी को भर कर सबमिट कर देना है जिससे आपका ऑनलाइन पंजीकरण प्रोसैस पूरा हो जाएगा |
  • Driving License Number, PSV badge No. और Aadhaar Card नंबर की वेरीफीकेसन होने के बाद 5 हजार रूपये की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी |

दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV Badge) बिल्ला नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड नंबर |

दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा चालक वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • इस योजना का लाभ केवल ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि सार्वजनिक सेवा वाले वाहन चालकों को ही मिलेगा।
  • आवेदक को पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक सेवा वाहन बिल्ला नंबर (PSV Badge No.) होना चाहिए।
  • दिल्ली सरकार की इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है |
  • अगर किसी भी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त हुआ है वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं |

हेल्पलाइन नंबर : 011-23930763 / 011-23970290 (सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 तक)

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