उत्तरप्रदेश के नागरिक Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना
उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना

उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021-22:-

उत्तरप्रदेश में ही नहीं बल्‍क‍ि पूरे देश में Covid के चलते बहुत से लोगो ने अपनी जान गवाई है | कोरोना की पहली व दूसरी लहर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अनाथ व बेरोजगार हो गए हैं | इस समस्‍या को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने यूपी कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना (UP Covid-19 Anugrah Sahayata Scheme) की शुरूआत की है | जिसके चलते राज्‍य के उन सभी परिवारों को 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी | जिनके परिजनों की Covid जैसी महामारी से मृत्‍यु हो गई |

कोविड़-19 अनुग्रह सहायता योजना की शुरूआत 23 अक्‍टूबर 2021 को यूपी राज्‍य सरकार द्वारा की गई है | जिसके तहत जो भी मृत्‍क परिवार का सदस्‍य योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे राहत आयुक्‍त कार्यालय की अधिकारीक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा | तथा उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी विस्‍तार से भरनी होगी | जिसके बाद आपको योजना का लाभ दे दिया जाऐगा |

उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना का उदेश्‍य:-

Uttar Pradesh Covid-19 Anugrah Sahayata Yojana का मुख्‍य उदेश्‍य राज्‍य में कोविड महामारी से हुई मृत्‍यु के परिवार जनों को आर्थिक सहायता राशि‍ दी जाएगी | क्‍योकि ऐसे बहुत से परिवार है जिन्‍होने अपने मुख्‍य सदस्‍य को खोया है अर्थात परिवार उसी पर निर्भर रहता था | इसी कारण काे देखते हुए यूपी सरकार ने कोविड- अनुग्रह सहायता योजना के तहत मृतक के परिवारों को 50 हजार रूपये की धनराशि देगी | ताकी वो अपना जीवन आराम से व्‍यतीत कर सके |

उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना के पात्र:-

  • योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश राज्‍य के मूल निवासी ही उठा सकते है |
  • कोविड- 19 अनुग्रह सहायता योजना के तहत वह ही व्‍यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके परिवार के सदस्‍य की मृत्‍यु कोरोना संक्रमण से हुई हो |
  • योजना के अतंर्गत लाभ उठाने के लिए मृतक व्‍यक्त‍ि का मृत्‍यु प्रमाण पत्र कोविड-19 से जुडा हुआ होना चाहिए | तो ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगे अन्‍यथा नहीं |
  • योजना के मुताबित राज्‍य के मृतक परिवार के सदस्‍यों को 50,000 रूपये की धनराशि दी जाएगी |

उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना के जरूरी दस्‍तावेज:-

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्‍य के निवासी है और आपने भी अपने परिवार के किसी सदस्‍य को कोविड के कारण खोया है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो नीचे दिए गऐ निम्‍नलिखित दस्‍तावेज जरूर होने चाहिए |

  • मृतक का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • वारिसानों (वारिस) की सहमति पत्र
  • आर.टी.पी.सी.आर, मॉलिक्‍यूलर टेस्‍ट, चिकित्‍सीय उपचार
  • रैपिड एन्‍टीजन टेस्‍ट, चिकित्‍सीय जांच की काॅपी (कोविड-19 डायगनोस) कोई भी दस्‍तावेज |

उत्तर प्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021-22 के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे:-

  • यदि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेन करना चाहते है तो सबसे पहले आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
  • जिसके लिए आपको राहत आयुक्‍त कर्यालय की Official Website पर जाना होगा | यहा जाने के बाद होम पेज पर अनुग्रह सहायता हेतु दिशा निर्देश पर क्लिक करना होगा |
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेगे तो आपके सामने दिशा निर्देश का एक पीडीएफ खुल जाएगा जिसमें आपको सबसे नीचें आना है और वहा पर सलग्‍नंक 2 पर यूपी कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा |
  • नीचे दी गई फोटो की तहर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा |
उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना
  • जिसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म का print out निकालकर इसमें पूछी गई सभी जानकरी विस्‍तार से भरकर आपकी एक फोटो चिपका देनी है |
  • जिसके बाद इस आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्‍यूमेंट अटैच करके सबंधित विभाग में जमा करा देना है | जिसके बाद आपको ऑफलाइन आवेदन फॉर्म ले लिया जाएगा |

उत्तर प्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021-22 के लिए हेतु ऑनलाइन आवेदन:-

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गऐ निदेर्शो का स्‍टेप-बाय-स्‍टेप पालन करे:

  • उत्तर प्रदेश कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राहत आयुक्‍त की Official Website पर जाना होगा |
  • जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेगे तो आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको कोविड-के संक्रमण से मृत व्‍यक्तियों के परिजना को रू. 50,000/- की अनुग्रह सहायता का ऑप्‍शन दिखाई देगा |
  • आपको इस ऑप्‍शन पर क्लिक कर देना है |
उत्तरप्रदेश Covid-19 अनुग्रह सहायता योजना
  • जैसे ही आप इस ऑप्‍शन पर क्लिक करेगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा |
  • इस नऐ पेज पर आपको आवेदन भरे के ऑप्‍शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा |
  • आपको सबसे पहले फॉर्म में अपने मोबाइल नबंर का ओटीपी के जरिए सत्‍यापन करना है |
  • जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मृतक व्‍यक्ति का पूरा विवरण आवेदन का बैंक की पूरी डिटैल, तथा अन्‍य सभी जानकारीया भरनी होगी |
  • ये सब भरने के बाद फॉर्म में अपने दस्‍तावेज को अपलोड करना है | जो भी मांगे एक डॉक्‍यूमेंट वो सभी अपलोड करने है |
  • जिसके बाद आपको पुन: आवेदन फॉर्म को चैक कर लेना है की सही भरा है या नही जिसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करे | जिसके लिए आपको प्रेषित करे के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार आपको यूपी कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया का पूरा करोगे | और इसका लाभ उठा सकोगे |

आवेदन पत्र की स्थिति कैसे जानें:-

  • उत्तर प्रदेश कोविड-19 अनुग्रह सहायता योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राहत आयुक्‍त की Official Website पर जाना होगा |
  • जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेगे तो आपके सामने होम पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको कोविड-के संक्रमण से मृत व्‍यक्तियों के परिजना को रू. 50,000/- की अनुग्रह सहायता का ऑप्‍शन दिखाई देगा |
  • आपको इस ऑप्‍शन पर क्लिक कर देना है |
  • जैसे ही आप इस ऑप्‍शन पर क्लिक करेगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा |
  • इस नऐ पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति जानें के ऑप्‍शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा |
  • इस पेज पर मोबाइल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर खोजें बटन पर क्लिक करें |

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