प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना:-

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना– भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंतिम बजट में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना 2022 (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana 2022) शुरुआत की है |

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत, सभी कामगारों को हर महीने पेंशन के रूप में 3000/- रूपये दिए जाएंगे | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 100 रुपये के मासिक योगदान पर कामगारों को उनकी 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को रिटायरमेंट के बाद एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करता है |

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के लिए विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन सकती है | भारत में करीब 50 करोड़ श्रमयोगी हैं |

जिसमें से 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है | ऐसे कामगारों को आमतौर पर सरकारों की ओर से तय न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और न ही पेंशन या Health Insurance जैसी Social security मिल पाती है |

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के उपरांत हर महीने 3000/- रूपये की पेंशन दी जाएगी | जिससे उनकी वित्तीय सहायता की जा सके | सरकार की इस श्रमयोगी मानधन योजना के तहत केवल वह कामगार पात्र होंगे | जिनकी सैलरी 15000/- रूपये या उससे कम है | श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत देश के करीबन 42 करोड़ ऐसे कामगारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा |

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य:-

PMSYM Yojana  का  मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रु की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के ज़रिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके तथा अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके | 

PMSYM Scheme 2022 के ज़रिये श्रमयोगियो को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना | भारत सरकार सभी गरीबो तथा मजदुर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओ के ज़रिये लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है |

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022 के मुख्य तथ्य:-

  • योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगा |
  • लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी |
  • यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी |
  • यदि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं |
  • आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं |

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana का लाभ कौन नहीं उठा सकता:-

  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी:-

  • छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • मछुआरे
  • पशुपालक
  • ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी तथा फल विक्रेता
  • प्रवासी मजदूर आदि

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लाभ:-

  • प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना 2022 के अंतर्गत देश के सभी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे नागरिको को हर महीने पेंशन के रूप में 3000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी|
  • इसके अलावा, इस सरकारी पेंशन का लाभ केवल वह नागरिक ही उठा सकता है जिसकी महीने की आय 15000/- रूपये या उससे कम है |
  • जो पात्र उम्मीदवार इस श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 100/- रूपये की धनराशि को जमा करना होगा |
  • श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ देश के 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिको को दिया जाएगा |
  • पेंशन का लाभ उन्हें 60 वर्ष की आयु होने के बाद ही पेंशन के रूप में मिलना शुरू कर दिया जाएगा|

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिको को दिया जाएगा |
  • महीने की आय 15000/- रूपये या उससे कम होनी चाहिए |
  • श्रमयोगी 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक श्रमयोगी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होगी |

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आय प्रमाण पत्र
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पता प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • बैंक संबंधी पूरी जानकारी |

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के तहत पेंशन व प्रीमियर राशि:-

योजना शुरू करने की आयुअधिकतम आयुसदस्यों का मासिक अंशदानसरकार का मासिक अंशदानकुल अंशदान
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा |
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना
  • Homepage पर आपको “Click Here to apply now” बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात आपके सामने एक नया page खुलेगा | यहाँ आपको Self Enrollment पर क्लिक करना होगा |
  • यहाँ अपना mobile number दर्ज करें और अपना नाम, Email Id और Captcha दर्ज करें | इसके पश्चात GENERATE OTP बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने Enrollment फॉर्म दिखाई देगा | जिसमे आपको व्यक्ति की सारी जानकारी भर देनी हैं ! जिससे उसका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाये |
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana Apply Online Through CSC:-

  • इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम CSC Centre का दौरा करेगा |
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
    • आधार कार्ड
    • IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
  • नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी |
  • VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि का printout लेगा |
  • VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीएसटीआईएन, वार्षिक कारोबार आय, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा |
  • पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा |
  • System, Subscriber की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा |
  • Subscriber, VLE को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा |
  • Enrollment cum Auto Debit mandate form, print किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षरित किया जाएगा | VLE इसे scan करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा |
  • एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या/ Shram Yogi Pension Account Number (SPAN) तैयार की जाएगी और श्रम योगी कार्ड (Shram Yogi Card) मुद्रित किया जाएगा |

Frequently Asked Questions(FAQs):-

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है |

इस योजना की सदस्यता कौन ले सकता है?

18-40 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी असंगठित श्रमिक, जिसकी नौकरी आकस्मिक प्रकृति की है, जैसे कि घर पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, हेड लोडर, ईंट भट्ठा, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, 15,000/- रुपये से कम मासिक आय वाले ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, स्वयं के खाते के श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक आदि | कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना जैसी किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और वह आयकर दाता नहीं है |

इस योजना का क्या लाभ है?

यदि कोई असंगठित श्रमिक योजना की सदस्यता लेता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान का भुगतान करता है, तो उसे न्यूनतम मासिक पेंशन 3000/- रुपये उसकी मृत्यु के बाद, पति या पत्नी को मासिक पारिवारिक पेंशन मिलेगी जो कि पेंशन का 50% है |

लाभार्थी कितने वर्षों तक योगदान देगा?

एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष के बीच की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान देना होता है |

योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? किस उम्र में?

योजना के तहत न्यूनतम पेंशन रु. 3000/- प्रति माह का भुगतान किया जाएगा | यह पेंशन ग्राहक की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू होगी |

योगदान का तरीका क्या है?

मुख्य रूप से, योगदान का तरीका ऑटो-डेबिट द्वारा मासिक आधार पर होता है | हालांकि इसमें तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक अंशदान के प्रावधान भी होंगे | कॉमन सर्विस सेंटर में पहले अंशदान का भुगतान नकद में किया जाना है |

क्या कोई प्रशासनिक लागत होगी?

ग्राहक के लिए कोई प्रशासनिक लागत नहीं होगी क्योंकि यह विशुद्ध रूप से भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है |

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