STREET VENDOR REGISTRATION KAISE KAREN: मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीक्रत पोर्टल- मध्य प्रदेश सरकार ने 6 जून 2020 को मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान पंजीकरण पोर्टल (MP Street Vendor Registration Portal) शुरू किया है |
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 ऋण प्रदान करने के लिए इस नए मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है | बैंकों से अल्पावधि ऋण लेने के लिए लोगों को मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीकरण कराना होगा | सभी दैनिक वेतन भोगी, छोटे व्यवसाय चलाने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर आदि अब इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
जैसा कि ज्यादातर छोटे व्यवसायों को कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन के कारण कार्यशील पूंजी की कमी हो रही है, केंद्रीय सरकार ने इस PM प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना को शुरू किया है | इस योजना में, सभी स्ट्रीट वेंडर बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं |
MP Street Vendor Registration Portal के लिए पंजीकरण प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय विकास एवं आवास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://mpurban.gov.in/ पर जाना होगा |या तो एमपी ऑनलाइन कीओस्क http://www.mponline.gov.in/portal/services/svr/default.aspx के माध्यम से सीधे पंजीयन कराया जा सकता है
- इसके बाद होम पेज पर मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यह शहरी असंगठित कामगार पोर्टल पर redirect हो जायेगा |
- इस पोर्टल के होम पेज पर पंजीकरण करें लिंक पर क्लिक करें |
- यहाँ आपको मोबाइल नंबर और Captcha Code डालकर OTP प्राप्त करें बटन पर क्लिक करना होगा |
- आपके द्वारा दिए गए मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा | स्क्रीन पर OTP, जिला नगरीय निकाय एवं रोज़गार में – पथ विक्रेता का चयन करे और सबमिट बटन पर क्लिक करें |
- यदि आप मोबाइल न. बदलना चाहे तो रिसेट बटन पर क्लिक करें
- नीचे आए स्क्रीन पर अपना आधार न. एवं कैप्चा कोड डालकर, चेकबॉक्स पर टिक करें, अपना e-KYC सत्यापित करें |
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से अथवा बायो मेट्रिक मशीन के द्वारा अपना e-KYC सत्यापित कर कर सकते है |
- स्क्रीन पर आपके आधार का पूर्ण विवरण आएगा, विवरण की पुष्टि कर Next बटन पर क्लिक करें |
- नीचे आई स्क्रीन पर समग्र आई डी डालकर ,”Get Members” पर क्लिक करे, यह आपके परिवार की पूरी जानकारी नीचे दिखा देगा |
- Next बटन पर क्क्सिक करें और व्ययसाय विवरण डाले |
- अपनी भरी हुई जानकारी की समीक्षा कर पुष्टि के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- मैसेज में आये रिफरेन्स न. को सुरक्षित रखे।
सारे पथ व्यवसायियों का पंजीयन नगरीय विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालयों और एमपी कियॉस्क के माध्यम से भी किया जायेगा |
मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थी जितना भी लोन लेंगे (10,000 तक), उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी | मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 7% ब्याज के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी | इसका मतलब गरीब बहनो, भाइयों को और छोटे छोटे व्यवसाइयों के लिए ये ऋण ब्याज मुक्त रहेंगे | अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा | इस लोन की गारंटी सरकार लेगी |
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