Revised General Provident Fund Interest rate:- 

केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य सभी सरकारी योजनाओं के लिए अक्टूबर से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8% कर दी है | इस अक्टूबर से दिसंबर 2018 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दरों में, जुलाई से सितंबर 2018 की पिछली तिमाही की तुलना में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है | सार्वजनिक ब्याज दरें सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के लिए भी लागू होंगी |

अब सामान्य भविष्य निधि (GPF) दिसंबर के महीने में समाप्त होने वाली चालू तिमाही के लिए पहले से ही मौजूदा दरों की तुलना में उच्च ब्याज दरों को लाने जा रहा है | यह नई ब्याज दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों और भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की भविष्य निधि (provident funds) पर लागू होगी |

General Provident Fund की मुख्य विशेषताएं:-

दिवाली के मौके को खास बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य केंद्र सरकार संबंधित योजनाओं पर 0.4% से 8% तक ब्याज दरें बढ़ा दी हैं | आर्थिक कार्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक लागू रहेंगी | सामान्य भविष्य निधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

  • सामान्य भविष्य निधि (GPF) एक भविष्य निधि खाता है जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है |
  • सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (GPF) ब्याज दरें नियमित रूप से संशोधित की जाती हैं समय-समय पर जारी की जाती हैं |
  • जुलाई-सितंबर 2018-19 की पिछली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) ब्याज दरें 7.6% थी |
  • एक सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में अपने वेतन के एक निश्चित प्रतिशत का योगदान करके सामान्य भविष्य निधि (GPF) का सदस्य बन सकता है |
  • सामान्य भविष्य निधि (GPF) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति या समूह पात्र हैं:-
    • 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद अस्थायी सरकारी कर्मचारी |
    • भविष्य निधि में प्रवेश के लिए पात्र योगदानकर्ता के अलावा अन्य Re-employed pensioners |
    • सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि (GPF) की सदस्यता के लिए पात्र होंगे |
  • कोई भी ग्राहक जब वह निलंबन के अधीन हो उस अवधी को छोड़कर कभी भी मासिक रूप से सामान्य भविष्य निधि (GPF) की सदस्यता ले सकता है |
  • सामान्य भविष्य निधि (GPF) की सदस्यता पेंशन की तारीख से तीन महीने पहले बंद कर दी जाती है |
  • एक सदस्य की सेवानिवृत्ति पर, अंतिम शेष राशि का तत्काल भुगतान करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं |
  • एक सदस्य की मौत पर, उस व्यक्ति को जो राशि प्राप्त करने का हकदार है, उसे ग्राहक की मृत्यु से तुरंत 3 साल के दौरान खाते में औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा | यह राशि प्रासंगिक नियम में दी गई कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है |
  • Fund withdrawal के लिए नियम और शर्तें liberalized की गई हैं और GPF withdrawal के लिए ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होंगे |

 

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