मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना:-

मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department – SJED) ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) की शुरुआत की है |

राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत कन्या अभिभावकों या दम्पत्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600/- रूपये प्रदान किए जाएंगे | इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2019 (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) का मुख्य उद्देश्य कन्या अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिती में सुधार करना है | राज्य सरकार के हाल ही में किए गए ताजा सर्वे के अनुसार बेटियों की शादी के बाद कन्या अभिभावकों आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है |

मध्य प्रदेश के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana(MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के लिए आवेदन पत्र भरा जा सकता हैं और मासिक भत्ते का लाभ लिया जा सकता है |

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल http://pensions.samagra.gov.in/ पर जाना होगा |
  • यहाँ Homepage पर “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर अपना जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी भर कर नीचे दिये गए ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपके सामने Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2019 ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा |
  • यहाँ आवेदक को पूछी गई जानकारी जैसे की नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भर कर नीचे दिये “जमा करें / Submit” बटन पर क्लिक कर देना हैं |

उम्मीदवार के भरे हुए पंजीकरण फॉर्म को सरकार द्वारा पुष्टि कर लेने के बाद आवेदन पत्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा | जिसके बाद लाभार्थी सूची जारी की जाएगी | उसके बाद ही लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन की राशि आना शुरू होगी |

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक या अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए |
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए |
  • आवेदक केवल कन्या अभिभावक होने चाहिए |
  • बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए |
  • दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए |

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • Passport size photo
  • जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र |

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