राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना – संसोधित RIPS 2020

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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS):-

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में प्रदेश में “राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना/ Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)” की शुरुआत की थी और तब से यह योजना प्रदेश के लोगों को लाभान्वित कर रही है | इस सरकारी योजना को मुख्यतः उन क्षेत्रों व लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया था जो नई इकाई लगाना चाहते हैं या फिर पहले से लगी हुई इकाइयों व उपक्रम में निवेश करके उन्हे और भी ज्यादा विकसित करना चाहते हैं |

किन्तु पहले की मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme – RIPS) में कुछ खामियाँ थी जिसमें लोगों को निवेश करने से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था इसी वजह से अब राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना की नीतियों में कुछ बदलाव करना चाहती हैं |

जिससे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत औद्योगोन्मुखी व रोजगारपरक औद्योगिक नीति को अधिक सरल, सहज तरीके से लागू किया जा सके | जिससे किसी भी उद्यमी को निवेश करने में कठनाइयों का सामना ना करना पड़े | अर्थात अब कोई भी राज्य में आकर उद्योग लगा सकता है जो पहले आसान नहीं था |

मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme – RIPS) के तहत सरकार पहली बार उद्योगपतियों से संभाग स्तर पर जाकर सीधे बात कर रही है | अब उद्योगों को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पहले उद्यमी को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे |

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ:-

  • मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट |
  • विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए) |
  • 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात वर्षों के लिए) |
  • 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 वर्ष तक |
  • टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान |
  • पिछडे एवं अति पिछडे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने पर अतिरिक्त लाभ |
  • उद्यमों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत होने पर अन्य लाभ |
  • योजना में अंकित थ्रस्ट सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र-15, सेवा क्षेत्र-3) उद्यम आदि के लिए भी अतिरिक्त लाभ |
  • महिला/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है |
  • पिछडा एवं अतिपिछडा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है |
  • एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है |

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के Thrust Sectors:-

इस योजना में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

  • Ceramics & Glass
  • Dairy
  • M.S.M.E
  • E.S.D.M. (Electronics System Design Manufacturing)
  • Pharmaceutical
  • Plastic to Oil Manufacturing
  • Textile
  • Industrial gas
  • Defence
  • IT & Robotics
  • Biotechnology
  • Kota Stone Marble and Granite
  • Dissolution
  • Agro Processing and Agro Marketing
  • Food processing
  • IT
  • Tourism

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