हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना – विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए

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हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना:-

हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में हरियाणा सरकार विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना 2020 (Widow Subsidized Loan Scheme 2020) शुरू करने जा रही है | विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा | प्रदेश की विधवा महिलाओं उद्यमी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा | जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी |

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना (Mukhyamantri Subsidized Loan Scheme For Widows) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं के विकास, उत्थान के साथ उन्हे स्वावलंबी बनाना है | हरियाणा निवासी विधवाएं,जिनकी वार्षिक आय तीन लाख और आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी |

विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का उद्यम लागने, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है | ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को देना होगा और बाकी राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी | प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे | योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा |

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना की पात्रता व शर्तें:-

  • महिला लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • महिला लाभार्थी के पास हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
  • आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आय-प्रमाण पत्र |
  • आधार कार्ड होना जरूरी है |
  • विधवा महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • इसके अलावा सरकार द्वारा किसी अन्य ऋण योजना का पहले से लाभ नहीं मिल रहा हो। एक बार में एक ही योजना का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा |

प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे | योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा |

मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना के लाभ:-

मुख्यमंत्री विधवा महिला स्वरोजगार ऋण योजना में महिलाओं को ऋण देने से पहले छोटी अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो बिलकुल निशुल्क होगा | कौशल प्रशिक्षण निम्न क्षेत्रों में दी जाएगी इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:-

  1. बुटीक
  2. सिलाई-कढा़ई
  3. टैक्सी व ऑटो
  4. अचार इकाइयां
  5. खाद्य प्रसंस्करण
  6. कैरी बैग बनाने की ट्रेनिंग
  7. बेकरी
  8. रेडीमेट गारमेंटस
  9. दुग्ध उत्पादन
  10. कम्प्यूटर जॉब वर्क्स |

इन कामों के अलावा भी अगर कोई महिला किसी अन्य कामों के अलावा भी करने में सक्षम हो, तो उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान किया जाएगा । इस योजना में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी, ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके |

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