Rajasthan Death Certificate:-

अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (Rajasthan Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |

भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |

इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |

इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | Rajasthan Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है |

मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है |राजस्थान राज्य मे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करते है तो आप ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नि:शुल्क मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

ग्राम पंचायत या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे मृतक के परिवार या रिश्तेदार के द्वारा प्रपत्र-1 मे जन्म की सूचना व प्रपत्र-2 मे मृत्यु की सूचना भरकर देनी होगी |

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता :-

  • Rajasthan Death Certificate की आवश्यकता मृतक का बैंक खाता बंद करवाने मे पड़ती है |
  • मृतक का राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड से नाम कटवाने में |
  • मृतक की पत्नी की विधवा पेंशन चालू करवाने में |
  • जमीन या जायदाद से संबंधित कार्य आदि |
  • LIC से पैसा प्राप्त करने के लिए |
  • मृतक की पत्नी या बच्चों के द्वारा सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए |

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • मृतक की जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन की दिनांक
  • मृतक का जन आधार कार्ड
  • जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका आधार कार्ड
  • मृतक के पिता का आधार कार्ड
  • वोटर आइडी कार्ड
  • मृतक का निवास से संबंधित प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर आदि |

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/pehchan1/MainPage.aspx पर जाना होगा |
Rajasthan Death Certificate
  • आधिकारिक वेबसाइट खुलने के बाद “आमजन आवेदन करें” का विकल्प दिखाई देगा | इस पर क्लिक करें |
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा |
  • इस पेज में आपको “आवेदन हेतु दिशा निर्देश” दिए होंगे | इसके निचे आपको “मृत्यु प्रपत्र के लिए” का विकल्प दिखाई देगा | इस विकल्प को सेलेक्ट करें |
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मृत्यु रिपोर्ट (प्रपत्र संख्या – 2) खुल जाएगा |
Rajasthan Death Certificate
  • यहाँ आपको “नए आवेदन हेतु” को सेलेक्ट करके “कोड डालकर” प्रवेश करें पर क्लिक करें |
  • क्लिक करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा |
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करके “इंद्राज करें” पर क्लिक करें |
  • इस प्रकार आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो.

राजस्थान मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आपको राजस्थान मृत्यु-प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा |

https://onlinegyanpoint.in/wp-content/uploads/2021/06/Rajasthan-Death-Certificate-Registration-Form-PDF.pdf

  • फॉर्म आपको राजस्व विभाग या ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते है |
  • आपकी सुविधा के लिए इस लेख में हमने Rajasthan Death Certificate Application Form PDF की लिंक प्रदान की है |
  • लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट कर लें |
  • अब फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे: मृतक का नाम, पता, उम्र, मृत्यु का कारण आदि दर्ज करें |
  • फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें |
  • अब पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग/नगर पालिका/नगर निगम में जाकर जमा करा दें |
  • इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर सकोगे |

राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्थिति और सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें:-

  • मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्थिति और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (पहचान पोर्टल) की ऑफिसियल वेब पोर्टल https://pehchan.raj.nic.in/ पर जाना होगा |
Rajasthan Death Certificate
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “डाउनलोड सर्टिफिकेट” का ऑप्शन दिखाई देगा | इस पर क्लिक करें |
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा |
  • यहाँ आपको घटना के विकल्प में से मृत्यु को सेलेक्ट करें |
  • इसके बाद आपको पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है |
  • इसके बाद आपको पंजीकरण संख्या डालकर खोजे के बटन पर क्लिक करें |
  • अब आप मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है |

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