केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 की शुरुआत की

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Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना:-

केंद्र सरकार ने व्यापारियों को पेंशन प्रदान करने वाली इस प्रधान मंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana) की घोषणा 5 जुलाई को पेश बजट में की थी | कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो GST के तहत पंजीकृत हैं और जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक का है, प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं |

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana

इस नई प्रधान मंत्री पेंशन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे | छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदार के लिए नामांकन प्रक्रिया देश में मौजूद 3.2 लाख CSC केंद्रों के माध्यम से पूरी होगी | इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य:-

केंद्र सरकार वृद्धावस्था में खुदरा कारोबारी और दुकानदारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्म निर्भर बनाना चाहती है | इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन योजना शुरू की है |

यह एक समान पेंशन प्रीमियम योगदान योजना (Equal pension premium Contribution Scheme) है | लाभार्थी के खाते में केंद्र सरकार लाभार्थी के बराबर का योगदान देगी | प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना के तहत आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक होगा |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • GST पंजीकरण संख्या
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • फोटो |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की मुख्य विशेषताएं:-

  • यह 50 प्रतिशत सरकारी अंशदान योजना है |
  • योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी LIC है |
  • 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • यह पेंशन राशि मासिक आधार पर सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी |
  • आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ा होना चाहिए |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक आयु:-

  • न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है |
  • अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है |

प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से लघु व्यपारी मानधन योजना के लिए नामांकन फॉर्म आमंत्रित किया जाएगा | कोई भी व्यक्ति जो लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, वह निकटतम CSC केंद्र पर जा सकते हैं और योजना के तहत अपना नामांकन करने के लिए VLE Agent एजेंट के पास अपने सभी फॉर्म जमा कर सकते हैं |

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