डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

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Post Office Senior Citizen Saving Scheme:-

Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई Post Office की एक Saving Scheme है जो आयकर में बचत भी प्रदान करती है | यह योजना 8.3% की ब्याज दर (1 जनवरी 2018 से प्रभावी) प्रदान करती है और senior citizen savings scheme calculator की मदद से इसे calculate भी किया जा सकता है |

 

इस बचत योजना के अंतर्गत किए गए सभी निवेश Income Tax अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए उत्तीर्ण हैं | SCSS खाते की परिपक्वता अवधि (Lock-In period) केवल 5 वर्ष है जिसमें अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है |

NRI और HUF को इस योजना में निवेश करने की अनुमति नहीं है | लोग पहले SCSS के ब्याज दर की जांच कर सकते हैं, इसकी तुलना अन्य योजनाओं से कर सकते हैं | केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी भर सकते हैं |

Senior Citizen Saving Scheme Account खोलने के पात्रता मापदंड:-

Senior Citizen Saving Scheme Account भारत के किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है | उम्मीदवार बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं | लोगों की आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने SBI, HDFC, Canara जैसे विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को SCSS खाता खोलने की अनुमति दी है |

1 लाख रुपये से कम की राशि के लिए, ग्राहक अपने खाते को नकद खोल सकता है लेकिन 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए , ग्राहकों को Cheque के माध्यम से भुगतान करना होगा | व्यक्तिगत ग्राहक Form A और Form D में मौजूद pay-in-slip के साथ आवेदन फॉर्म भर सकता है |

  • व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
  • 55-60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जो सेवा सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गया हो | ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर ही अपना खाता खोलना चाहिए और अधिकतम निवेश राशि सेवानिवृत्ति लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • रक्षा सेवा सेवानिवृत्त कर्मी कुछ नियमों और शर्तों के मुताबिक अपनी उम्र के बावजूद निवेश कर सकते हैं |

Senior Citizen Saving Scheme में नामांकन सुविधा:-

आवेदक को एकल खाता / संयुक्त खाता (पति / पत्नी के साथ) खोलने की अनुमति है | पति / पत्नी का वरिष्ठ नागरिक होना अनिवार्य नहीं है | तदनुसार, Senior Citizen Saving Scheme Account खोलने के लिए केवल पहले आवेदक की आयु पर विचार किया जाएगा | खाते खोलते समय या खाता खोलने के बाद कोई भी व्यक्ति आवेदन में फॉर्म सी भरकर किसी भी व्यक्ति (नामित व्यक्ति) को नामित कर सकते हैं |

SCSS में, कोई भी ग्राहक 1 से अधिक खाते व्यक्तिगत क्षमता या संयुक्त रूप से संचालित कर सकते हैं | संयुक्त खाते में भी अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपये (1000 के गुणकों में) रखी गई है | एक खाताधारक व्यक्तिगत खाता किसी भी संख्या में खाता खोल सकता है, लेकिन Tatal Balance (सभी अलग-अलग खातों में balance को जोड़कर) अधिकतम सीमा 15 लाख की तुलना में कम होना चाहिए |

Senior Citizen Saving Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आवेदन पत्र जो किसी भी डाकघर या बैंक में उपलब्ध है |
  • KYC (Know Your Customer) Form |
  • आवेदक की हाल की फोटो |
  • PAN Card |
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) |
  • स्थान प्रमाण पत्र |
  • आयु प्रमाण पत्र |
  • सेवानिवृत्ति लाभ के वितरण की तिथि |
  • सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के बारे में जानकारी के लिए employer certificate चाहे सेवानिवृत्ति superannuation या VRS हो |

Senior Citizen Saving Scheme की मुख्य बातें:-

  • व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर वह व्यक्तिगत खाता खोल सकता है |
  • 55-60 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जो सेवा सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो गया हो | ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर ही अपना खाता खोलना चाहिए और अधिकतम निवेश राशि सेवानिवृत्ति लाभ से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • Maturity period 5 वर्ष है | कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक खाते खोल सकता है और 1 से अधिक खाते व्यक्तिगत क्षमता में या संयुक्त रूप से संचालित कर सकता है  | वरिष्ठ नागरिक केवल पति या पत्नी के साथ ही संयुक्त खाता खोल सकते हैं |
  • 1 लाख रुपये से कम की राशि के लिए, ग्राहक अपने खाते को नकद खोल सकता है | 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए , ग्राहकों को Cheque के माध्यम से भुगतान करना होगा |
  • खाता खोलते समय और खाता खोलने के बाद लोग नामांकन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं |
  • व्यक्ति अपने खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरित कर सकते हैं |
  • लोग किसी भी संख्या में खाते खोल सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा (tatal balance) 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार Saving Account/ PDS / Money Order में Auto Credit के माध्यम से ब्याज वापस ले सकते हैं |
  • तिमाही ब्याज 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को देय है |
  • समयपूर्व निकासी पर 1 वर्ष के बाद जमा पर 1.5% की कटौती और 2 वर्ष के बाद 1% की कटौती की जाएगी |
  • SCSS खाते को परिपक्वता अवधि के 1 वर्ष के भीतर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है |
  • यदि ब्याज राशि 10,000/- रुपये से अधिक है तो TDS की कटौती की जाएगी |
  • इस बचत योजना के अंतर्गत किए गए सभी निवेश Income Tax अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए उत्तीर्ण हैं

 

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