PAN-Aadhaar Linking : अगर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा| पैन – आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख तक उल्टी गिनती चल रही है और डेडलाइन नजदीक आ रही है. अगर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानी इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. यानी वो अपना पैन कार्ड यूज़ नहीं कर पाएगा. और चूंकि सरकार पिछले साल से ही पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा रही है, आपको अब भी इसे लिंक कराने पर पेनाल्टी देना ही होगा. हां अगर आप लिंक करा लेते हैं, तो अपना पैन कार्ड बेकार जाने से बचा सकेंगे|
इनऑपरेटिव हो चुका पैन कार्ड इस्तेमाल किया तो क्या होगा?
अगर मान लें कि आपने अपना पैन आधार से फिर भी लिंक नहीं कराया और उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. बार-बार इस्तेमाल करने वाले पैनधारक को जेल भी हो सकती है. इसलिए 31 मार्च 2023 की तारीख को नोट कर लें. और अगर अभी तक पैन लिंक नहीं है तो जरूर करा लें|
पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें? (How to link PAN with Aadhaar Online) :
यदि आप पैन-आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं तो इसके लिए हम आपको यहां पूरा प्रोसेस बता रहे हैं| इस प्रोसेस को फॉलो कर के आप अपना पैन -आधार लिंक कर सकते हैं|
पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें? (How to link PAN with Aadhaar Online)
अच्छी बात है कि आप आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको यहां पूरा प्रोसेस बता रहे हैं- PAN-Aadhaar Linking
- इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें. लिंक ये रहा- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए. आपका पैन नंबर (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.
- अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें.
- एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
- अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.
- अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
- अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
- एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं
SMS से भी कर सकते हैं पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking via SMS):
अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे NSDL और UTITSL के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service Centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं|
पैन आधार से लिंक है या नहीं, याद नहीं तो कैसे करें चेक (How to check if PAN is linked with Aadhaar)
अगर आपको याद नहीं है तो ये भी पता लग सकता है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. आप 567678 या 56161 परUIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account Number>इस फॉर्मेट में मैसेज भेजकर पता लगा सकते हैं
ऑनलाइन वेब पोर्टल से कैसे चेक करेंगे स्टेटस? (check the status of PAN-Aadhaar Linking using a web portal)
- UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
- “Aadhaar Services” मेन्यू से “Aadhaar Linking Status” को सेलेक्ट करें.
- अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालकर “Get Status” बटन पर क्लिक करें.
- यहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, साथ ही कैप्चा कोड भी डालना होगा.
- अपने पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए “Get Linking Status” पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं