PF Transfer कैसे करते हैं?, How to Transfer PF online :
संगठित क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वालों को इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF or PF) की सुविधा रहती है. नौकरी बदलने पर आमतौर पर PF अकाउंट भी बदल जाता है और नई कंपनी में PF कॉन्ट्रीब्यूशन नए PF खाते में जाने लगता है. ऐसे में एक से ज्यादा नौकरी बदलने वालों के कई PF अकाउंट हो जाते हैं और उन सभी में पैसा जमा रहता है. अगर कोई अपने पुराने PF खातों से पैसा किसी एक PF खाते में ट्रांसफर करना चाहता है तो इसकी सुविधा मौजूद है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), मेंबर इंप्लॉइज को PF का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सहूलियत देता है. यानी बिना कहीं जाए इंप्लॉई घर बैठे पैसा एक पीएफ अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है. इसकी प्रक्रिया भी बेहद सरल है | इस आर्टिकल में हम आपको पी एफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बारे में बता रहे हैं और साथ ही इसकी भी जानकारी दे रहे हैं कि पी एफ ऑनलाइन ट्रांसफर किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी| इस लिए आर्टिकल को पूरा पढ़े और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करे|
ऑनलाइन पी एफ ट्रांसफर करने के पहले रखे ये तैयारी, PF Transfer कैसे करते हैं?
- कर्मचारी का UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर EPFO के मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर एक्टिवेट होना चाहिए|
- UAN एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि ओटीपी को इसी नंबर पर भेजा जाएगा|
- कर्मचारी का बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर उसके UAN के साथ लिंक होना चाहिए|
- पिछली नियुक्ति की डेट ऑफ एग्जिट पहले से होनी चाहिए. अगर नहीं है, तो उसे पहले अपडेट कर लें|
- नियोक्ता द्वारा ई-KYC पहले से मंजूर होना चाहिए|
- पिछली मेंबर आईडी के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मंजूर की जाएगी|
- अप्लाई करने से पहले मेंबर प्रोफाइल के अंदर दी गई सभी निजी जानकारी को वेरिफाई और कन्फर्म कर लें |
PF Transfer कैसे करते हैं? ऑनलाइन पी एफ ट्रांसफर प्रोसेस :
ऑनलाइन पी एफ ट्रांसफर करने के लिए निम्न प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा|
STEP 1: EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं और UAN व पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें|
STEP 2: लॉग इन के बाद ‘Online Services’ पर जाएं और ऑप्शन ‘वन मेंबर–वन EPF अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ पर क्लिक करें| वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी निजी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें|
STEP 3: इसके बाद Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. आपको पिछली नियुक्ति की PF अकाउंट डिटेल्स दिखेंगी |
STEP 4 : ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले नियोक्ता और वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनें. आप इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें|
STEP 5 : दोनों में से किसी भी नियोक्ता को चुनकर अपना मेंबर आईडी या UAN एंटर करे|
STEP 6: सबसे आखिर में ‘Get OTP’ ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास UAN में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा. फिर उस ओटीपी को डालकर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें|
STEP 7: ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा|
STEP 8: अगले तीन दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा|
STEP 9: EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा|
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के भीतर चुनी गई कंपनी या संस्थान को PDF फाइल में अपने ऑनलाइन PF ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करें. कंपनी या संस्थान डिजिटल रूप से PF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं. अप्रूवल के बाद PF को वर्तमान कंपनी के साथ नए PF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
PF ट्रांसफर प्रॉसेस के दौरान एक ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट होती है. इसका इस्तेमाल आवेदन को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होगा. कुछ मामलों में कर्मचारी को EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को यह फॉर्म जमा करना होगा|
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अक्सर पूछे जाने प्रश्न :
1.पीएफ का पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है?
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कंपनी की ओर से यह खाता खोला जाता है। कुछ खास जरूरतों और शर्तों पर कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा निकालने के लिए जरूरत होती है फॉर्म 19, फॉर्म 10 सी और फॉर्म 31 की।
2. Pf Claim Status कैसे चेक करें
अपने epf Member Portal में लॉग इन होना हैं
पोर्टल में लॉग इन होने के बाद ऑनलाइन सर्विस के टैब के ऊपर जाना होगा
Claim Status के बटन के ऊपर क्लिक कर्ण होगा
अब आप अपने pf Claim से सम्बंधित सभी प्रकार के क्लैम की स्टेटस को देख सकते हैं
3. पीएफ फॉर्म 10C क्या है?
पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन फंड से निकासी के लिए फॉर्म 10C भरकर पैसा निकाल सकते हैं. फॉर्म 10C भरने के कुछ दिनों बाद ही इम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है. इसका लाभ किसको मिलेगा, इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं. जैसेकि, अगर आपने 10 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आप 10सी भरकर निकासी कर सकते हैं.
4. PF का पैसा कितने दिन में आता है?
अगर पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अर्जी दे रहे हैं तो 20 दिन में आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा. हालांकि, कोरोना वायरस की वजह से कई नियमों में बदलाव किया गया है. अगर आप कोरोना वायरस से जुड़ी शर्तों को लेकर पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो 7 दिन या 3 दिन में भी अकाउंट में पैसा मिल जाता है
5. एपफ फॉर्म ३१ क्या है?
इमरजेंसी की जरूरत पूरी करने के लिए खास शर्तों के साथ ईपीएफ का पैसा निकालने का अधिकार मिलता है. इसके लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरना होता है. इस फॉर्म के माध्यम से ईपीएफ का पूरा पैसा या आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं. पूरा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब नौकरी से रिटायर हो जाएं|
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