मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार
आवंटन के दिशा निर्देश |
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प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केन्द्र अथवा राज्य की आवासीय याजनाओं का हितग्रहियों को आवास भू-खण्ड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय याजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। अत: राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ‘आबादी क्षेत्र’ की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” प्रारम्भ की जा रही है। |
पात्रता |
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मुख्यमंत्री आवासीय पट्टा योजना के लिए आवश्यक पात्रता निर्धारित की गयी हैं जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है यदि आप निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं और पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं | |
(क) आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
(ख) आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
(ग) आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
(घ) आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
(ङ) आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
(च) आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
प्रक्रिया |
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मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार (पट्टा) योजना की आवेदन करने की निर्धारित प्रक्रिया सात चरणों में पूरी होती है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है | |
(1) आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
(2) उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
(3) ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
(4) प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
(5)पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।
(6)तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
(7)तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
STEP 1: आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। सारा एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://saara.mp.gov.in/ लिंक पर विजिट करें |मुख्य प्रष्ठ में New मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना लिंक पर क्लिक करें |
STEP 2: इस चरण में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा पात्रता मापदंड बताये गए हैं जैसा की हमने पहले ही बताया है तो इन दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और यदि आप उक्त योजना में पात्रता रखते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु आंगे बढ़ें |
STEP 3: अब आवेदक अपनी जानकारी ध्यानपूर्वक दिशा निर्देशों के अनुसार भरें | आवेदक को अपनी और अपने परिवार से सम्बंधित जानकारी भरनी होती है जानकारी भरने और प्रमाणित करने के पश्चात आवेदन फॉर्म को सबमिट करें | सबमिट करने से पहले आवेदक भरी हुई जानकारी को भलीभांति चेक कर लें तत्पश्चात आवेदन सबमिट करें | आवेदन सबमिट करने हेतु दिए मोबाइल नंबर में प्राप्त OTP को वेरीफाई करने की आवश्यकता होगी |
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के उपरांत पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जायेगी। तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा |