मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना- के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन प्रारंभ हो हो चुका है।
योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन शीघ्र प्रारंभ होगा । 15 जुलाई 2023 से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई 2023 से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी तथा 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा।
1 माह प्रशिक्षण के उपरांत अर्थात् 1 सितंबर 2023 से युवाओं को राशि (स्टाइपेण्ड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी।
औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते।
माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।
योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।
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1. युवाओं की पात्रता :
योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,
- जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
- जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
- जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।
2. युवाओं को स्टाइपेण्ड:
- मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
- 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
- स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।
3. युवाओं को लाभ:
- उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
- नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
- मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
- नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पंजीयन प्रक्रिया
योजना हेतु आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है
- MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे ।
- आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े ।
- यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे ।
- समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे ।
- आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा ।
- अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे ।
- आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमे से आप कोई कोर्स को चुन सकते है ।
- अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है ।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रशिक्षण
योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा SCVT निर्धारित कोर्स अंतर्गत छात्र-अभ्यर्थी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी; इसमे समय-समय पर MPSSDEGB द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अवधि निर्धारित होगी।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पात्रता
अभ्यर्थी पात्रता
- जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो।
- जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों।
- जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
योजना सम्बंधित पूछे जाने वाले सवाल
- मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) क्या है?मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY), मध्यप्रदेश शासन की उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा दी जाएगी।
- पंजीयन किस पोर्टल पर कर सकते है?पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर कर सकते है।
- क्या पोर्टल पर पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय होगा?पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है। सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा।
- पोर्टल पर पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा?पंजीयन उपरान्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड SMS एवं E-mail द्वारा प्राप्त होगा।
- पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु कहाँ संपर्क किया जा सकता है?पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु पोर्टल पर दिए हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है।
- MMSKY योजना में किस प्रकार के प्रतिष्ठान पात्र होंगे?देश/प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है। समस्त प्रकार के निजी प्रतिष्ठान यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि योजना अंतर्गत पात्र होंगे।
- पोर्टल पर प्रतिष्ठान पंजीयन करते समय किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?पोर्टल पर प्रतिष्ठान पंजीयन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
i. प्रतिष्ठान का GSTIN,
ii. प्रतिष्ठान का EPFO (यदि कार्यबल 20 या 20 से अधिक हो तो) - पंजीयन हेतु प्रतिष्ठान की न्यूनतम कार्यबल संख्या कितनी होनी चाहिए?चार (04)
- प्रतिष्ठान अपने कार्यबल का कितने प्रतिशत छात्र-प्रशिक्षणार्थी संलग्न कर सकते है?प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल, जिसमें नियमित व संविदात्मक कर्मचारी शामिल होंगे, का 15% की संख्या तक छात्र-प्रशिक्षणार्थियों को संलग्न कर सकते है।
- प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल की गणना किस आधार पर की जाएगी?प्रतिष्ठान के कुल कार्यबल की गणन नियमित एवं संविदात्मक कर्मचारी को शामिल करके की जाएगी।
- क्या अन्य प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान योजना हेतु पात्र है?हाँ, अन्य प्रदेश/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित निजी प्रतिष्ठान योजना हेतु पात्र है।
- प्रशिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित है?सामान्यतः 1 वर्ष (कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह भी है)।
- योजना के तहत चयनित युवा को क्या कहा जाएगा?योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।
- पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आई॰टी॰आई॰ उत्तीर्ण है।
- पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा एवं आयु के गणना की निर्धारण तिथि क्या है?पंजीयन हेतु छात्र-प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा 18 से 29 वर्ष है एवं आयु की गणना 01 जुलाई 2023 से की जाएगी।
- क्या योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है?हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-प्रशिक्षणार्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान कुल कितना स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा?छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
- छात्र-प्रशिक्षणार्थी के स्टाइपेण्ड का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा?मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
- प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा?प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कोर्स की योग्यता अनुसार निर्धारित स्टाइपेण्ड का न्यूनतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
- क्या प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कुल स्टाइपेण्ड के 25 प्रतिशत राशि से अधिक भुगतान कर सकते है?हाँ, प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड के 25% राशि से अधिक राशि का भुगतान कर सकते है।
- क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते है?हाँ, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते है।
- क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने हेतु बाध्य है?नहीं, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरान्त छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने हेतु बाध्य नहीं है।
- क्या प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है?नहीं, प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। प्रतिष्ठान अपनी स्वेच्छा से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाएँ दे सकते है।
- क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) कर सकते है?नहीं, छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) नहीं कर सकते है।
- क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण उपरान्त कोई प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा?हाँ, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन उपरान्त मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा।