राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:-

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021(MLUPY 2021) के लिए फॉर्म https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर आमंत्रित किया है | राज्य में उद्यमों की स्थापना की सुविधा के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है | इसके अलावा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी |

राजस्थान MLUPY योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण प्रदान करना है |

MLUPY Loans इन वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा:-

  • Nationalized Commercial Bank
  • Private Sector Scheduled Commercial Bank
  • Scheduled Small Finance Bank
  • Regional Rural Bank
  • Rajasthan Financial Corporation
  • SIDBI

Type of Enterprise Eligible for MLUPY:-

नए स्थापित उद्यमों के साथ-साथ पूर्व-स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए पात्र होंगे |

Applicants of Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana:-

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत व्यक्तिगत आवेदक के साथ-साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसाइटी/साझेदारी फर्म/एलएलपी फर्म/कंपनियां) भी पात्र होंगे | योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा होगी | व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी |

Loan Amount under CM Laghu Udyog Protsahan Yojana:-

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत 10 करोड़ रुपये मिलेंगे | व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये है | ऋण की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी (CC सीमा सहित) होगी | RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी |

Interest Subsidy under Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana:-

S.No.Maximum Loan AmountInterest Subsidy
1. Up to 25 Lakh8%
2. 25 Lakh to 05 Crore6%
3. 05 Crore to 10 Crore5%

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Apply Online:-

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे | मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी |

SSO ID Login / Registration for MLUPY Scheme:

  • सबसे पहले आधिकारिक “Single Sign On Web Portalhttps://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाएं |
  • Homepage आपको अपनी “Digital Identity (SSO ID / Username)” और “Password” दर्ज करने के लिए कहेगा | सभी मौजूदा उपयोगकर्ता अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं और फिर “Login” बटन पर क्लिक कर सकते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • लेकिन नए उम्मीदवारों को एसएसओ पहचान के लिए पंजीकरण करना होगा | इस कारण उन्हें “Registration” बटन पर क्लिक करना होगा
  • | सभी पहली बार उपयोगकर्ता सिंगल साइन ऑन डिजिटल पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर सीधे क्लिक कर सकते हैं – https://sso.rajasthan.gov.in/register
  • SSO ID पंजीकरण पृष्ठ खुल जाएगा जिसमें नागरिक, उद्योग और सरकारी कर्मचारी नाम के 3 खंड होंगे |

SSO ID Registration For Citizens:

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • यहां उम्मीदवार एकल साइन ऑन पहचान के लिए पंजीकरण करने के लिए अपनी भामाशाह आईडी, आधार आईडी (UID), फेसबुक, गूगल और ट्विटर आईडी दर्ज कर सकते हैं | उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |

SSO ID Registration for Udyog:

सबसे पहले आधिकारिक “Single Sign On Web Portalhttps://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाएं |

पंजीकरण के लिए व्यवसाय रजिस्टर संख्या (BRN) दर्ज कर सकते हैं | उद्योग पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |

SSO ID Registration for Govt. Employees:-

सबसे पहले आधिकारिक “Single Sign On Web Portalhttps://sso.rajasthan.gov.in/register पर जाएं |

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

यहां SIRF उपयोगकर्ता SSO ID ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बनाने के लिए अपना SIRF नंबर दर्ज कर सकते हैं | Govt. Employees पंजीकरण पूरा करने के बाद, आवेदक दिए गए Username और Password का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं |

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Application Form:-

  • SSO ID लॉगिन करने पर, एप्लिकेशन दिखाने वाला पेज खुल जाएगा जहां आप नीचे दिखाए गए अनुसार “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” टैब पर क्लिक कर सकते हैं |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

लिंक पर क्लिक करने पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना डैशबोर्ड खुल जाएगा जहां आप “नया आवेदन” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है |

  • बाद में, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे के रूप में दिखाई देगा |
  • आवेदक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं और फिर इसे जमा कर सकते हैं |

Instructions for Filling MLUPY Registration Form:-

  • आवेदन स्वयं भरें। सामान्य आवेदन के लिए किसी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है |
  • आवेदन के लिए किसी भी मध्यस्थ की सहायता लेने से बचें | उद्योग विभाग द्वारा ई-मित्र को केवल आवेदन भरने की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है, उसका आवेदन स्वीकृत कराने में कोई भूमिका नहीं है, न ही उसे कोई अधिकार है | अतः उसके ऐसे किसी आश्वासन से बचें. ई-मित्र द्वारा यदि आवेदन के लिए 30 रुपये से अधिक राशि की मांग की जाती है, तो उसकी भी शिकायत करें |
  • आवेदन भरने के लिए जिला उद्योग केंद्र में प्रत्येक बुधवार को विशेष शिविर लगाए जाते हैं | उसमें आकर आप प्रक्रिया समझ सकते हैं |
  • आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है | आवेदन भरने के लिए सबसे पहले कागज के प्रपत्र पर आवेदन भर लें, इससे आवेदन को ई-मित्र पर भरवाने में सुविधा होगी |
  • आवेदन में समस्त सूचना सही-सही भरें | उद्योग के संचालन में भी इससे सुविधा होगी |
  • आवेदन की उद्योग विभाग द्वारा अभिशंषा के बाद भी ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक द्वारा होती है, अत: संबंधित बैंक से भी समन्वय रखें |
  • बैंक या उद्योग विभाग द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है | यदि अपने प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संसाधनों से भी पूँजी लगाई जाती है, तो प्रोजेक्ट सरलता से स्वीकृत हो जाते हैं |
  • पूर्व से स्थापित उद्योग/ सेवा उपक्रमों को विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु आवेदन से पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा |
  • आवेदन के साथ अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएँ या अपलोड करें |
  • आवेदन भरने के बाद जब तक आपको कोई सूचना देकर न बुलाया जाए, व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है | 10 लाख रु. से कम ऋण के आवेदन स्वतः कार्यालय स्तर पर परीक्षित हो कर निर्णय कर दिए जाएंगे |
  • ऋण जारी होने के बाद भी आपको फॉलो अप के लिए प्रगति वेबसाइट या एप पर अपडेट करनी होगी |
  • आवेदन के बाद अलग-अलग चरणों पर आपको SMS से सूचना भेजी जाएगी | अत: मोबाइल नंबर में परिवर्तन होने पर उसे अपडेट करें |
  • अपनी सफलता को उद्योग विभाग के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्योग उसे अपनी उपलब्धि की तरह देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़े | इससे आपको अपना मार्केट बढ़ाने व लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने भी सहायता मिलेगी |
  • यदि उद्यम के लिए ऋण नहीं मिले, तो निराश नहीं हों | नए सिरे से बेहतर रूप में उद्यम का प्रोजेक्ट बनायें। वैसे उद्यम के लिए ऋण ही सब कुछ नहीं है | आप अन्य समान प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ कर, उनका सहयोग लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं | एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक द्वारा भी सरलता से ऋण स्वीकृत किया जाता है |
  • आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित माँग या अन्य शिकायत की सूचना 181 पोर्टल या हेल्पलाइन पर दें |

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