बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021:-
बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित कर रही है | MGPY योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करवा सकते हैं और सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए पूरा आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 व्हीलर और 3 व्हीलर सहित वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये या 50% सब्सिडी तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा|
बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है | MGPY के 8 वें चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं |
सभी इच्छुक आवेदक इस योजना के लिए 8 अप्रैल 2021 (अंतिम तिथि) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) 2021 पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी |
योजना का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने और बेरोजगार SC/ ST/ EBC लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने पर है |
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
- चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाएं |
- चरण 2: होमपेज पर, “मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना” लिंक पर क्लिक करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है: –
![बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2021/03/1-9.jpg?resize=628%2C317)
- चरण 3: लिंक पर क्लिक करने पर, बिहार मुख्मंत्री ग्राम सेवा योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करें जैसा कि नीचे दिखाया गया है: –
![बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना Apply online](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2021/03/2-8.jpg?resize=600%2C356)
- चरण 4: इस पृष्ठ पर,बिहार मुख्मंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए “For Apply Online (8th Phase) – Click Here” लिंक पर क्लिक करें या सीधे http://164.100.37.26/MMGPY/NewRegistrationUser.aspx लिंक पर जाएं |
![बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2021/03/3-7.jpg?resize=696%2C418)
- चरण 5: आवेदक फोन नंबर, पासवर्ड, ई-मेल पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और “Register” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
- चरण 6: बाद में, उम्मीदवार बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना लॉग इन कर सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
![mukhyamantri gram parivahan yojana 2021](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2021/03/4-3.jpg?resize=521%2C311)
- चरण 7: यहां उम्मीदवार उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और फिर “Log In” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
- चरण 8: अगला, उम्मीदवार नीचे दिखाए गए अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉग इन कर सकते हैं |
![mukhyamantri gram parivahan yojana Apply online](https://i0.wp.com/enterhindi.com/wp-content/uploads/2021/03/5-2.jpg?resize=576%2C341)
- चरण 9: अंत में, उम्मीदवार अपने दस्तावेजों सहित नाम, पता और सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक कर सकते हैं |
MMGPY 2021 के लाभ:-
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- इस योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या अवसर न मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है |
- इस योजना में लाभार्थियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
- इससे बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते है |
- इस योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है | सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है |
- इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जायेगा |
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 का लाभ राज्य के 21 वर्ष से कम आयु के लोग नहीं उठा सकते है |
- लाभार्थी को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए और पहले से ही कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए |
- प्रत्येक पंचायत के 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जायेगा |
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास अपनी शेक्षित योग्यता होनी चाहिए |
MMGPY के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आवेदक बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो |
MMGPY के लिए आवश्यक तिथियां:-
आवेदन करने की तिथि | 8 अप्रैल 2021 |
वरीयता सूची का निर्माण | 10 अप्रैल 2021 |
प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशासन का प्रेषण | 12 अप्रैल 2021 |
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक | 15 अप्रैल 2021 |
चयन सूची का प्रकाशन | 15 अप्रैल 2021 |
आपत्ती आमंत्रण | 15 अप्रैल 2021 से 24 अप्रैल 2021 |
रात आपत्ति का निराकरण | 26 अप्रैल 2021 |
अंतिम चयन सूची का प्रकाशन | 27 अप्रैल 2021 |
प्रखंड स्तर पर चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तमिला | 27 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 |
वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन समर्पित करना | 27 अप्रैल 2021 |