मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए Online आवेदन कैसे करें ?

2
3255
mukhyamantri bhavantar bhugtan yojana

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना (mukhyamantri bhavantar bhugtan yojana):-

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना कृषि उत्पादों की कीमतों को कम करने वाली योजना है जिसे सितंबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था | मध्यप्रदेश सरकार MP E-Uparjan की आधिकारिक वेबसाइट mpeuparjan.nic.in के माध्यम से मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण आमंत्रित कर रही है |

जब भी कृषि उत्पादों की कीमत केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य / minimum support prices (MSP) के नीचे आएगी तब राज्य सरकार राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए मुआवजा मुहैया कराएगी | वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने तेल फसलों और कुछ दालों सहित 8 फसलों के लिए इस योजना को बढ़ा दिया है |

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए पंजीकरण MP E-Uparjan की आधिकारिक वेबसाइट mpeuparjan.nic.in के माध्यम से आमंत्रित किया जा रहा है जहां इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं |पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है | मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2017 है |

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए Online Registration :-

  • सर्वप्रथम MP E-Uparjan की आधिकारिक वेबसाइट mpeuparjan.nic.in पर जाएँ |
  • Home Page के बाईं ओर Kharif कॉलम के तहत “खरीफ किसान पंजीकरण 2017-18” लिंक पर क्लिक करें |

  • इसके बाद “धान एवं मोटा अनाज 2017-18 किसान पंजीयन आवेदन करे” लिंक पर क्लिक करें |

  • इच्छुक किसान उनके 9 Digit के समग्र सदस्य आईडी या उनके 12 Digit के आधार संख्या का उपयोग कर इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं |
  • पंजीकरण पृष्ठ पर आवश्यक जानकारी दर्ज करें और “पंजीयन करें” बटन पर क्लिक करें |
  • नाम, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, फसलों का विवरण, कृषि भूमि का विवरण, मंडी का नाम आदि सभी जानकारी प्रदान कर आगे की सारी प्रक्रियाओं को पूरा करें |

यदि उम्मीदवार अपनी समग्र सदस्य आईडी नहीं जानता है, तो वह अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या नाम का उपयोग कर इसे http://samagra.gov.in/Public/Dashboard/SearchInstruction.aspx लिंक के माध्यम से खोज सकता है |

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए Offline Registration :-

आवेदन पत्र को भरकर और राज्य के ई-उपार्जन केंद्रों या मंडी केंद्रों में इन्हें जमा करके ऑफलाइन तरीके से भी मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए पंजीकरण किया जा सकता है |नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आप आवेदन फार्म प्रारूप को डाउनलोड कर सकते है |

Download Registration Form Click Here

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-

  • 9 Digit का समग्र सदस्य आईडी या 12 Digit का आधार संख्या |
  • भूमि पंजीकरण दस्तावेज़ और ऋण पुस्तिका |
  • सिकमी / पट्टा भूमि के मामले में, प्राधिकरण पत्र (Authorization letter) और मूल भूमि मालिक की ऋण पुस्तिका |
  • आधार नंबर या आधार पंजीकरण की पावती |
  • बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि जहां खाता संख्या और नाम का उल्लेख किया गया है |बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में होना चाहिए |

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here