MP Treasury के माध्यम से ऑनलाइन चालान कैसे जमा करें

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MP TREASURY ONLINE CHALAN

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मध्य प्रदेश सरकार MP Treasury पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राजस्व जमा करने की सुविधा देती है हालाँकि चालान जमा करने की यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भी दी जाती है लेकिन समय के आभाव एवं बैंकों में भीड़ की समस्या से बचने के लिए आप ऑनलाइन MP Treasury के माध्यम चालान जमा कर सकते हैं तथा ऑनलाइन रसीद को सम्बंधित विभाग में जमा कर सकते हैं |

यदि आप भी ऑनलाइन चालान जमा करने जा रहे हैं तो चालान जमा करने से पहले ट्रेजरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए की किस मद में और किस विभाग में चालान जमा करना है गलत मद में चालान जमा करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि ट्रेज़री में एक बार पैसा जमा होने के पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता |

विभाग के आधार पर हर अलग अलग काम के लिए चालान जमा करने का अलग अलग मद होता है जिसे आप कोड कह सकते हैं | हम इस मेजर हेड भी कहते हैं मेजर हेड (Main Head) के नीचे भी कई माइनर हेड (Sub Head ) होते हैं इसलिए चालान जमा करने से पहले किस हेड कोड में आपको चालान जमा करना है इसकी जानकारी जरुर ले लें |

ट्रेज़री के कुछ दर्शाए गए हैं जिनमें ऑनलाइन के माध्यम से चालान जमा किया जाता है :-

कमर्शियल, फर्म एंड सोसाइटी, लेबर, रिवेन्यु, पुलिस प्रमुख विभाग हैं जिनमें अक्सर चालान जमा करने की जरुरत पड़ती है जिसके लिए आपको बैंक जाकर परेशान होना पड़ता है | लेकिन अब आप सभी चालान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं बस आपके पास पुख्ता जानकारी होना चाहिए |

जहाँ तक हेड कोड की बात है जब आप विभाग में जाते हैं और चालान जमा करने को कहा जाता है तो विभाग से ही आपको कोड दे दिया जाता है इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है |

प्रमुख विभागों में चालान जमा करने की प्रक्रिया को हम पूरी जानकारी के साथ साझा करेंगे जिसमें कोड से लेकर चालान जमा करने तथा ऑनलाइन पेमेंट करने की पूरी प्रक्रिया दी जाएगी |

प्रमुख जानकारी जो हम आपको देंगे :

  • भू-राजस्व जमा करना
  • शाला उपकर जमा करना
  • पंचायत उपकर जमा करना
  • डायवर्सन चालान जमा करना
  • सीमांकन जमा करना
  • चरित्र प्रमाण पत्र लिए ऑनलाइन जमा करना

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