MP पशुधन बीमा योजना 2021 – पशुधन बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?

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MP Pashudhan Bima Yojana
Madhya Pradesh Pashudhan Bima Yojana

MP पशुधन बीमा योजना 2021:-

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP पशुधन बीमा योजना 2021 (MP Pashudhan Bima Yojana 2021) शुरू की गई है | यह योजना किसानों के स्वामित्व वाले स्वदेशी मवेशियों को बीमा कवरेज प्रदान करती है |

मध्य प्रदेश सरकार ने पशु पालकों को पशुधन की हानि होने पर बीमा कवर देने के लिए ‘पशू धन बीमा योजना (Pashudhan Bima Yojana)‘ शुरू की | इससे उन्हें पशुओं की मौत के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी |

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, MP Pashudhan Bima Yojana को सभी जिलों में लागू किया गया है और दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा | एक लाभार्थी 5 जानवरों का बीमा कर सकता है |

भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आदि की श्रेणी में 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में गिना जायेगा, इसलिए, पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा कर सकते हैं | उपरोक्त गरीबी रेखा (APL) श्रेणी के पशु मालिकों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के मालिकों को 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी |

बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3 फीसदी और तीन साल के लिए 7.5 फीसदी होगी | पशुपालक अपने मवेशियों का एक से तीन साल तक बीमा करा सकते हैं | मालिकों को बीमा कंपनी को बीमित मवेशियों की मौत के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा |

पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर का  एक शव परीक्षण करते हैं और रिपोर्ट में मौत का कारण बताते हैं | अधिकारियों को एक महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होगा और कंपनी को 15 दिनों में दावे का निपटान करना होगा |

MP पशुधन बीमा योजना 2021 का लाभ कैसे ले:-

  • मवेशी मालिकों को बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर बीमित मवेशियों की मौत के बारे में सूचित करना होगा |
  • पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर का एक शव परीक्षण करेंगे |
  • डॉक्टर फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें मवेशियों की मौत का कारण भी बताया जाएगा |
  • अधिकारियों को 1 महीने की अवधि के भीतर बीमा कंपनी को बीमा दावा प्रस्तुत करना होगा |
  • बीमा कंपनी को पशुधन बीमा योजना के लाभार्थियों का दावा 15 दिनों में निपटाना होगा |

पशुपालको के लिए Insurance Premium Subsidy:-

  • गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी: एपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% अनुदान मिलेगा |
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी: बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा |
  • अनुसूचितजाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी: सभी एससी / एसटी लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा |

MP Pashudhan Bima Yojana के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक मध्य परदेश राज्य का निवासी होना चाहिए |
  • बीमा कवर के लिए गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर जैसे दुधारू पशुओं सहित मवेशी भी योजना के लिए पात्र हैं |

MP Pashudhan Bima Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र |

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