मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023
MP:Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana : मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार (मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी) के द्वारा की गयी है इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद सभी कृषक वर्ग के नागरिकों के पुत्री एवं पुत्र को नए उद्यम शुरू करने के लिए उनमें रूचि जागृत करना है स्वरोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण सहायता को उपलब्ध करवाया जायेगा।
जिससे राज्य में स्वरोजगार को एक नयी दिशा दी जाएगी। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत लाभार्थी युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा। उद्यमी स्थापित करने के लिए लाभार्थी कृषकों को मनी मार्जिन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी लोगो से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से जुडी जानकारी साझा कर रहे हैं , यदि आप भी इस योजना लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा साझा की गयी जानकारी को पूरा अवश्य पढ़े|
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 – के अंतर्गत राज्य के उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनकी राज्य में अपनी भूमि है एवं जो आयकर दाता नहीं है योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिक विभिन्न प्रकार के उद्योग का विनिर्माण कर सकते है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के लिए किसान के पुत्र पुत्री ही योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है अन्य नागरिकों को उद्यम स्थापित करने के लिए योजना का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। शिक्षित युवा कृषको को उद्यम शुरू करने के लिए योजना के अनुसार 10 लाख रूपए से 2 करोड़ रूपए तक का व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण सहायता को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य में उद्यमी क्षेत्रको बढ़ावा देने के लिए एवं शिक्षित कृषक को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह एक विशेष पहल शुरू की गयी है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 का उद्देश्य :
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023– का मुख्य उद्देश्य है किसानों के बच्चों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
अपने व्यवसाय को शुरू करने से किसानों को एक बेहतर आमदनी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा अपने हुनर को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका युवा वर्ग के कृषक नागरिकों को दिया गया है। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषक लाभार्थियों को योजना की लागत का 15 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा इसके साथ ही अन्य श्रेणी से संबंधित कृषको को 20 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा अपना खुद का स्वरोजगार को शुरू करने से युवा वर्ग की पीढ़ी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जायेगा।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाये :
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
- एग्रो प्रोसेसिंग
- फूड प्रोसेसिंग
- कोल्ड स्टोरेज
- मिल्क प्रोसेसिंग
- कैटल फीड
- पोल्ट्री फीड
- फिश फीड
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
- टिशु कल्चर
- कैटल फीड
- दाल मिल
- राइस मिल
- ऑयल मिल
- फ्लोर मिल
- बेकरी
- मसाला निर्माण
- सीड ग्रेडिंग आदि
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन :
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पूरी योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके पश्चात योजना के संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के पश्चात लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के पास है। यह विभाग इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात विभागों द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन करने के बाद लाभ की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन निम्न विभागों के पास है।
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग
- पशुपालन विभाग
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 पात्रता एवं मापदंड :
- कृषक उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी अनिवार्य है।
- Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 में आवेदन करने के लिए राज्य के कृषक के पुत्र पुत्री को ही आवेदन करने लिए पात्र माना जायेगा।
- कृषक के पास स्वयं की भूमि होनी आवश्यक है एवं साथ ही वह किसी प्रकार का आयकर दाता नहीं होना चाहिए|
- आवेदक मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के लिए कम से कम 10th पास होना चाहिए।
- कृषक किसान की योजना में आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता :
वर्ग | पूंजीगत लागत |
सामान्य वर्ग | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए |
बीपीएल वर्ग | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपया) |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान
वर्ग | पूंजीगत लागत |
पुरुष उद्यमी | 5% |
महिला उद्यमी | 6% |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन :
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है :-
STEP 1: सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा | वेबसाइट में एंटर करते ही होम पेज ओपन हो जायेगा |
STEP 2: होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: इसके पश्चात आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
STEP 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको साइन अप के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
STEP 5: इसके बाद आपको SIGN UP NOW के बटन पर क्लिक करना होगा।
STEP 6: इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषताएं :
1.योजना के अंतर्गत राज्य के कृषक के पुत्र पुत्री को स्वरोजगार को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. इस योजना को प्रदेश के कृषकों के पुत्र पुत्रियों के लिए आरंभ किया गया है।
3. लाभार्थी कृषकों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की ऋण सुविधा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
4. बीपीएल वर्ग के उद्यमियों को परियोजना का 20 प्रतिशत परियोजना लागत और सामान्य वर्ग वाले उद्यमियों को 15 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
5. महिला एवं पुरुष उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान की राशि में 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
6. मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
7. Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
8. फीस को चालू दर के अनुसार योजना के माध्यम से 7 सालों तक प्रदान किया जायेगा।
9. कृषक की पुत्र एवं पुत्री को योजना के माध्यम से यह एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है।
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