MP Death Certificate:-
अब भारत में मृत्यु प्रमाण पत्र (MP Death Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है | भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है |
भारत के प्रत्येक नागरिक की मृत्यु होने के बाद मृतक के परिवार के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा | प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को आवेदन करना होगा | यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है | मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है | जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है |
इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है | यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है | इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है |
इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है | MP MP Death CertificateDeath Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है | यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है | मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है | यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है |
नगर निकाय मुख्य अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है | मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है | अब आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है | मप्र ई-नगर पालिका पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही आसान और जल्दी हो गई है|
मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकार:-
- सामान्य मृत्यु – सामान्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब किसी भी व्यक्ति के शरीर से जीवन के सभी चिन्ह मिट जाते है |
- दुर्घटनावश हुई मृत्यु – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य तरीके से हुई ही जैसे एक्सीडेंट, खुदखुशी, जेल में या हत्या द्वारा |
- आवेदक आवेदन फॉर्म को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के स्कैन के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करता है | फॉर्म जमा करने के बाद, सिस्टम स्वतः गणना कर के बताता है कि कितने पैसे जमा करने हैं | भुगतान हो जाने के बाद, सिस्टम पंजीयन क्रमांक उत्पादित करता है और आवेदक को ५ कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज़ निगम कार्यालय में जमा करने का मैसेज देता है |
- भुगतान रसीद के साथ आवेदक दस्तावेज़ निकट के वार्ड कार्यालय में जमा करता है |
- यदि मृत्यु अस्पताल में हुई हो तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है और पंजीयन क्रमांक नागरिक को दी जाती है |
- नागरिक पंजीयन क्रमांक ले कर शुल्क एवं दस्तावेज़ निकाय में जमा करता है|
मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
- सबसे पहले, आवेदक को मप्र ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpenagarpalika.gov.in/ पर जाना होगा |
- यह वेबसाइट खुलने के बाद, “मृत्यु पंजीयन” लिंक पर क्लिक करे।
- मृत्यु पंजीयन पर क्लिक करने के बाद, एक वेब पेज Obtain Death Certificate Madhya Pradesh ओपन होगा।
- जिसके आपको अपना आधार कार्ड क्रमांक और मोबाइल नंबर भरना होगा। जिसके बाद, आपको आपका OTP प्राप्त होगा।
- OTP भरने के पश्चात, आपको कैप्चा कोड भर कर ऑनलाइन फॉर्म को सावधानी से भरे।
- आपको सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।
- फॉर्म भरने के पश्चात, आपको पंजीयन के शुल्क का भुगतान करना होगा।
- शुल्क भुगतान के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करे।
- फॉर्म जमा होने के बाद, आवेदक को पंजीयन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा।
- आवेदक को पंजीयन क्रमांक नंबर और फॉर्म का प्रिंट-आउट निगम दफ्तर में जमा करना करना चाहिए।
मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- मृतक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, संपत्ति कर रसीद, राशन कार्ड ( बी पी एल / ए पी एल / ए वाई ) , वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) |
- अस्पताल द्वारा दिया गया मृत्यु पंजीयन
- अस्पताल का “मृत्यु का कारण” प्रमाण पत्र
- दुर्घटना वश मृत्यु होने पर एफ आई आर कि प्रति |