MP COVID 19 Treatment and Management Scheme 2021 क्या है:-
MP COVID 19 Treatment and Management Scheme – मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 2 नवंबर 2021 को MP COVID 19 उपचार एवं प्रबंधन योजना 2021 (MP COVID 19 Treatment and Management Scheme 2021) को मंजूरी दी है | इस योजना के तहत, राज्य सरकार। कोरोनावायरस महामारी नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों को लागू करेगा | MP COVID 19 उपचार और प्रबंधन योजना की योजना में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
- Upgradation of Health infrastructure
- Human resource management
- Purchase of medicines and other equipment
- Free treatment of Covid patients
- Testing and sampling arrangements
- Covid appropriate behaviour awareness
- Publicity of COVID appropriate behaviour
- Covid care centre operation
- Waste management of hospitals
- Home isolation monitoring
- Medical kit distribution
वर्तमान में MP COVID 19 उपचार एवं प्रबंधन योजना 2021 (MP COVID 19 Treatment and Management Scheme 2021) के क्रियान्वयन हेतु पुनर्विनियोजन से 75 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं तथा कुल बजटीय प्रस्ताव 480 करोड़ रुपये हैं |
Other Decisions in Cabinet Meeting of Madhya Pradesh:
मध्य प्रदेश कैबिनेट कमेटी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना (Chief Minister’s Rural Street Vendors Loan scheme) के तहत 6,10,060 रेहड़ी-पटरी वालों के बैंक खातों में 1000/- रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी | आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित कार्यकारिणी समिति की विभिन्न बैठकों में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है | मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister’s Relief Fund) से 29.30 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के निर्णय की भी पुष्टि की गई |
मंत्रि-परिषद ने खनिज संसाधन विभाग के अधीन भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय (म.प्र.) के सुदृढ़ीकरण, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भण्डारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों के कुल 868 पदों को भी स्वीकृति प्रदान की | नए पदों की स्वीकृति से विभाग के कार्य में तेजी आएगी तथा खनिज राजस्व में अपेक्षित वृद्धि होगी | खनिज राजस्व में वृद्धि से राज्य सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे |
मंत्रि-परिषद ने विधानसभा में मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 4(ए) में संशोधन करने तथा मध्य प्रदेश लकड़ी चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021/ Madhya Pradesh Wood Chiran (Regulation) Amendment Bill, 2021 को पारित कराने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु वन विभाग को अधिकृत करने की भी स्वीकृति प्रदान की | मंत्रिपरिषद ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तावित देशी शराब आपूर्ति प्रणाली को 5 नवंबर, 2021 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी | व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई |