मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना अब हुई अटल गृह ज्योति योजना 2021 जानें क्या हैं लाभ पात्रता |

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मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना
मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना

मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना 2021:-

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना/Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) का नाम बदलकर अटल गृह ज्योति योजना/Atal Grah Jyoti Yojana (AGJY) कर दिया है | इस IGJY या AGJY योजना के तहत, सरकार सभी घरों में बिजली की खपत पर सब्सिडी प्रदान करती है | यदि परिवार एक महीने में निर्दिष्ट इकाइयों से अधिक खपत करता है, तो उन्हें मौजूदा दर पर पूरी खपत के लिए भुगतान करना होगा | मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना/अटल गृह ज्योति योजना के तहत राज्य सरकार लगभग 2,581 करोड़ रुपये खर्च करेगी |

मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना 2021 की मुख्य विशेषताएं:-

  • उद्देश्य (Objective): – इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग विशेष रूप से गरीब परिवारों को बिजली कम दामों में उपलब्ध करवाया जाएगा | ताकि बिजली के बिल का लोड उन पर न आए |
  • लक्ष्य (Aim): – मध्य प्रदेश सरकार का इंदिरा गृह ज्योति योजना को लागू करने का मुख्य कारण यह है कि लोग अधिकतम 100 यूनिट बिजली की ही खपत करें | जिससे लोगो इस योजना का लाभ ले सकें और प्रदेश में बिजली की बचत भी हो सके | यह योजना प्रदेश में सभी को बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी | क्यूंकि अगर उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक की बिजली का उपयोग करता है तो उसे पूरा बिल देना होगा |
  • बजट (Budget): – MP Indira Grah Jyoti Yojana के तहत राज्य सरकार पर लगभग 2,200 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा |
  • लाभ (Benefits): – इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट की बिजली उपयोग करने पर उपभोक्ता को सिर्फ फ्लैट 100 रूपए बिजली का बिल देना होगा |

मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना 2021 के लाभ:-

  • इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाये जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो | इस हेतु दो रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित की जाये | उदाहरण के लिये, 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 135 यूनिट होगी एवं 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 175 यूनिट होगी। उपरोक्तानुसार प्रत्येक मासिक रीडिंग हेतु निर्धारित मासिक खपत ‘पात्रता यूनिट’ मानी जाये |
  • इंदिरा गृह ज्योति योजना में उपरोक्तानुसार ‘पात्रता यूनिट’ तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जाये एवं 100 यूनिट खपत हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किये गये बिल तथा 100 रूपये के अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये |
  • हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक परन्तु ‘पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देय राशि रूपये 100 होगी, जिसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे | 100 यूनिट से अधिक एवं ‘पात्रता यूनिट’ की सीमा तक शेष यूनिटों के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा | 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंधी अन्तर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कंपनियों को देय होगी |
  • किसी माह में ‘पात्रता यूनिट’ से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाये एवं उसकी पूरी खपत पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जाये |
  • योजना अन्तर्गत एल.वी. श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत हेतु देयक मात्र 25 रुपये होगा जिसका इकट्ठा बिल तीन/चार महीनों में दिया जाये, और अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये | ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होने पर उन्हें उपरोक्त कंडिका (ii) एवं (iii) के अनुरूप अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जाये, जिसमें विगत ऐसे माह/माहों की 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपये प्रति माह की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जाये, जिनके लिए बिल दिया जाना शेष था |
  • मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड संयोजन प्रदान करने के प्रावधान नहीं हैं, अतः तदनुसार घरेलू उपभोक्ता परिसरों में शतप्रतिशत मीटर लगाने हेतु वितरण कंपनियों द्वारा समुचित प्रयास किये जायें |
  • विभागीय परिपत्र दिनांक 13.02.2019 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के बिलों की गणना आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी एल.व्ही 1.2 की उप श्रेणी (ii) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से की जाये |
  • इंदिरा गृह ज्योति योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के पश्चात घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त की जाये |
  • इस योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बिल (स्पॉट बिल को छोड़कर) अलग रंग में छापे जाएं और बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाये |
  • योजना को उपरोक्तानुसार संशोधित स्वरूप में दिनांक 1 सितम्बर, 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू किया जाये |
  • जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर आयोग के मानदंड अनुसार खपत का निर्धारण कर बिलिंग की जाये | खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जाये |
  • वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जायें |
  • योजना के विस्तारित स्वरूप के क्रियान्वयन हेतु वितरण कंपनियों एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये |
  • आगामी बिलिंग चक्र से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु बिजली कंपनियों के साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन यथाशीघ्र किये जायें |

विद्युत शुल्क का स्लैब 100 यूनिट पर परिवर्तित होता है अत: रीडिंग की तिथियों के बीच अन्तर से इसे न जोडते हुए पूर्ववत प्रथम 100 यूनिट हेतु 9 प्रतिशत की दर से तथा 100 यूनिट से अधिक खपत पर 12 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाये | योजना में उक्तानुसार परिवर्तन की जानकारी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध कराई जाये। योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से आंशिक परिवर्तनों की आवश्यकता होने पर वितरण कंपनियों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाये |

मध्य प्रदेश अटल गृह ज्योति योजना 2021 के लिए पात्रता:-

  • इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है | इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले बिजली उपभोक्ता को ही मिलेगा |
  • अभी की राज्य सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों को भी इंदिरा गृह ज्योति योजना का पात्र रखा है | जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें |
  • मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी सामान्य बिजली उपभोक्ता (किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से आने वाले) जो हर महीने 100 यूनिट से कम खपत करते है वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है |

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