मध्य प्रदेश : कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी

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कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी

कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी : मल्चर, पावर टिलर, रीपर कम बाइंडर पर मिलेगी सब्सिडी

कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी:

किसान भाईयो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश सरकार कृषि यंत्रो खरीद पर 50% की सब्सिडी देने का फैसला किया है, आप सभी लोग जानते है कि खेतीबाड़ी और बागवानी में कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज किसान इन आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से कम श्रम और समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। आज आधुनिक कृषि यंत्रों ने खेती के काम को आसान बना दिया है जिससे किसानों का रूझान इन यंत्रों की ओर अधिक हो रहा है। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी प्रदान करती हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में खरीफ की फसल की कटाई शुरू हो जाएगी।

ऐसे में किसानों को फसल कटाई के साथ ही आगामी रबी की फसल की बुवाई का काम शुरू करना होगा। इसके लिए उन्हें कृषि यंत्रों की जरूरत होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल हेतु खेत की तैयारी को देखते हुए किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इसमें श्रेडर / मल्चर , पावर टिलर (8 बी.एच.पी. से अधिक), लेजर लैंड लेवलर, रीपर कम बाइंडर , लेवलर ब्लेड (हैवी ड्यूटी) उपयोगी कृषि उपकरण है। किसान अपनी जरूरत के आधार पर इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कृषि यंत्रों में से लेजर लैंड लेवलर एवं लेवलर ब्लेड (लाइट ड्यूटी एवं हैवी ड्यूटी) के लक्ष्य केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के लिए जारी किये गए हैं। 

किन कृषि यंत्रों पर मिल रही है सब्सिडी

खरीफ फसल की कटाई और रबी फसल हेतु खेत की तैयारी को देखते हुए किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें श्रेडर / मल्चर , पावर टिलर (8 बी.एच.पी. से अधिक), लेजर लैंड लेवलर, रीपर कम बाइंडर , लेवलर ब्लेड (हैवी ड्यूटी) उपयोगी कृषि उपकरण है। किसान अपनी जरूरत के आधार पर इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कृषि यंत्रों में से लेजर लैंड लेवलर एवं लेवलर ब्लेड (लाइट ड्यूटी एवं हैवी ड्यूटी) के लक्ष्य केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के लिए जारी किये गए हैं। 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी :

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर किसान वर्ग एवं श्रेणी के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50 प्रतिशत तक है। जो किसान कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना जरूरी है। वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की प्रति
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ( केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषिक हेतु) 
  • भूमि के लिए बी-1, 
  • ट्रेक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रेक्टर की आरसी 
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी   
  • 5 हजार रुपए की धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की कॉपी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।

अब आवेदन के समय 5 हजार रुपए की धरोहर राशि जमा करना होगा अनिवार्य :

ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के कृषि यंत्र एवं सिंचाई उपकरण कृषकों को वितरित किये जाते है जिनमें वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत कृषकों  से निःशुल्क आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान है। यह देखा गया की कई आवेदक केवल आवेदन प्रस्तुत कर देते है एवं नाम आने पर लाभ नहीं लेना चाहते है। अतः वास्तविक रूप से इच्छुक आवेदकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा कृषि यंत्रों पर पायलट आधार पर धरोहर राशि ( बैंक ड्राफ्ट ) किये जाने का निर्णय लिया गया है। नीचे  सूची में दर्शाए  कृषि यंत्रो के आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बना कर  स्कैन करके  पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

चयनित आवेदकों को अपना बैंक ड्राफ्ट लाटरी के बाद तीन दिवस की अवधि में सम्बंधित सहायक कृषि यंत्री , कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक होगा। इस व्यवस्था अंतर्गत लॉटरी से चयनित एवं प्रतीक्षा सूची  के आवेदनों हेतु धरोहर राशि उनके प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जमा रहेगा तथा उसके उपरांत कृषको को वापस लौटा दिया जावेगा। यदि किसी आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर गलत अभिलेख लगाया जाता है अथवा ड्राफ्ट स्कैन प्रति नहीं लगायी जाती है तो उस आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

सब्सिडी पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कैसे करें :

मध्य प्रदेश कृषि यांत्रिक विभाग द्वारा ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है| इन यंत्रों हेतु कृषक दिनांक 10 -09 -2021  दोपहर 12  बजे से 20 -09 -2021तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 21  सितम्बर  2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी। निम्न कृषि यंत्रों के आवेदन करने हेतु धरोहर राशि के रूप में उनके सम्मुख दर्शाई राशि के बैंक ड्राफ्ट आवेदकों को अपलोड करना होगा:-

क्रंयन्त्र का नामधरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट राशि)
1श्रेडर/मल्चररू- 5000/-
2पावर टिलर -८ बी.एच.पी से अधिकरू- 5000/-
3लेजर लेण्ड लेवलररू- 5000/-
4रीपर कम बाइंडररू- 5000/-
5लेवलर ब्लेड ( हैवी ड्यूटी )रू- 5000/-
नोट - लेजर लेंड लेवलर एवं लेवलर ब्लेड (लाइट ड्यूटी एवं हैवी ड्यूटी ) के लक्ष्य केवल बाढ़ प्रभवित क्षेत्र ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के लिए जारी किये गए है।

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं परन्तु सभी किसान भाइयों को यह बात ध्यान में रखना होगा की आवेदन के समय उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा। इसलिए किसानों को रजिस्ट्रर्ड मोबाइल को अपने पास रखना होगा ताकि आप तक सूचना पहुंच सके। सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसान – किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी

— महत्वपूर्ण सूचना- –

कृषि यंत्रो के आवेदन प्रस्तुत करते समय कुछ यंत्रो हेतु निर्धारित नवीन प्रक्रिया अंतर्गत धरोहर राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट लिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृषको द्वारा अवगत कराया गया है की बैंक ड्राफ्ट बनवाने में अधिक समय लगने के कारण आवेदन करने में विलम्ब हो रहा है इसी तारतम्य में पॉवर टिलर ,रीपर कम बाइंडर ,श्रेडर /मल्चर ,लेज़र लैंड लेवेलर एवं लेवेलर ब्लेड (हैवी ड्यूटी & लाइट ड्यूटी) के आवेदन करने की तिथि पोर्टल पर दिनांक 20-09-2021 को बढ़ाकर दिनांक 26-09-2021 किया जाता है। आवेदक अपने आवेदन अब दिनांक 26-09-2021 तक पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 27 सितम्बर 2021 को सम्पादित की जाएगी।  लॉटरी में चयनित कृषकों की सूचि एवं प्रतीक्षा सूचि 27 सितम्बर 2021 को दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

बैंक ड्राफ्ट तैयार करने हेतु जिलेवार सहायक कृषि यंत्रियों की सूची :

कृषि यंत्रों पर 50% सब्सिडी

बैंक ड्राफ्ट तैयार करने हेतु जिलेवार सहायक कृषि यंत्रियों की सूची की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे|

किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाने के लिए यहाँ क्लिक करे |

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