राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना:-
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राज्य के छोटे और सीमांत किसानो के लिए की गयी है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को कम ब्याज दरों पर सरकार द्वारा लोन उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
जिससे राजस्थान के छोटे और सीमांत किसानो को अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को 1.5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा तथा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य के लिए किसानों को ₹3 लाख तक का लोन 11% की दर से उपलब्ध कराया जायेगा |
इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को लोन का केवल 3% ही बैंक को वापस करना है और बाकी का 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा | राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस Krishi Upaj Rahan Loan Yojana का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा | इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा |
राजस्थान फसल उपज रहने ऋण योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर साल 50 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी | राजस्थान के जिन किसानो के पास 2 हाइक्टेयर से कम भूमि है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते है |
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का उद्देश्य:-
कोरोनावायरस के कारण भारत देश में लॉक डाउन की स्थिति बानी हुई है जिसकी वजह से भारत देश की अर्थव्यवस्था काफी अधिक डगमगा चुकी है लेकिन सरकार द्वारा इसे सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है अब राजस्थान सरकार नई योजना किसानों के लिए लेकर आई है ताकि कृषि की गुणवत्ता को प्रदेश में अधिक बढ़ाया जा सके | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत किसानों को जो लोन दिया जाएगा उसका वितरण कल्याण कोष की तरफ से किया जाएगा | इस योजना के ज़रिये राज्य के किसानो की आय में वृद्धि करना | Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के ज़रिये राज्य में अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना है।इस योजना के ज़रिये राजस्थान के किसानो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना |
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लाभ:-
- इस योजना का लाभ राजस्थान के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जायेगा |
- Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के अनर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को छोटी तथा सीमांत किसानों को सरकार 1.5 लाख रुपए तथा बड़े पैमाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 11% ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जायेगा |
- राज्य के किसानो को अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए |
- राज्य के जो किसान समय पूरी होने पर ऋण चुका देंगे उन्हें ब्याज पर 2% की छूट मिलेगी |
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानो को लोन का केवल 3% ही बैंक को वापस करना है और बाकी का 7% ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा |
कृषि उपज रहन ऋण योजना की पात्रता:-
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- इस योजना में केवल राज्य के छोटे और सीमांत किसान ही पात्र होंगे |
- जिन किसानो के पास एक हाइक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा |
- जिन किसानो के पास 2 हाइक्टेयर से कम भूमि है वह भी इस योजना के पात्र है |
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य का निवासी किसान ही उठा सकता है | किसान राज्य के किसी भी जिले में रह रहा हो, इस योजना के लिए पात्र होगा |
- जो किसान समय पूरा होने पर ऋण चुका देंगे उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त 2% की छूट दी जाएगी |
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के दस्तावेज़:-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक (जिस बैंक से लोन लेना है उस बैंक में खाता होना चाहिए
- फसल संबन्धित दस्तावेज़
- भूमि से सम्बंधित जरुरी दस्तावेज मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो |