प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के बारे में जानें |

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Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना:-

केंद्र सरकार ने खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना/ Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan (PM-KYM) शुरू की है | PMKYM सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना में खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए केंद्रीय बजट में 3,000/- रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) के तहत यह पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी | भारत में लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकान के मालिकों को पीएम कर्मयोगी योजना योजना से लाभान्वित किया जाएगा |

भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परंपरा है, इसलिए सरकार मुख्य रूप से व्यापारियों की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है | यह प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) उन छोटे दुकान मालिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) 2019 का प्राथमिक उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की मजबूत वास्तुकला सुनिश्चित करना है |

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य विशेषताएं:-

सभी छोटे दुकानदारों और 1.5 करोड़ रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) शुरू की गई है | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (PMKYM) की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के तहत, सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी |
  • देश भर के सभी व्यापारी और छोटे दुकानदार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पेंशन लाभ के हकदार होंगे |
  • सभी प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के लाभार्थियों का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए |
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना के लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना में 3 करोड़ छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी शामिल होंगे |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) पेंशन योजना स्व-घोषणा पर आधारित है क्योंकि आधार और बैंक खाते को छोड़कर किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी:-

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारिक समुदाय को गरिमा, सम्मान और उनके बुढ़ापे के दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पेंशन योजना की नींव रखी है | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन (PMKYM) नाम की यह रिटेलर्स पेंशन योजना व्यापारियों, छोटे और मध्यम व्यापारियों की बेहतरी के लिए उठाया गया एक और प्रमुख कल्याणकारी कदम है | GST प्रक्रिया का सरलीकरण, मुद्रा ऋण, 1 करोड़ रुपये तक का व्यापार ऋण खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपाय हैं |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें:-

सभी इच्छुक उम्मीदवार देश भर में फैले हुए लगभग 3,25,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से प्रधानमंत्री कर्मयोग योजना योजना के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं | केंद्र सरकार ग्राहकों के खाते में मिलान का योगदान करने जा रहा है | उदाहरण के लिए – यदि 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह का योगदान करता है तो केंद्र सरकार भी हर महीने सब्सक्राइबर पेंशन खाते में सब्सिडी के रूप में समान राशि का योगदान करेगी |

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