उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र:-

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र– योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए गैर विवादित वरासत और हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए http://edistrict.up.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की शुरुआत की है | राज्य सरकार ने आधिकारिक संपादकीय पोर्टल या राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र (UP haisiyat certificate) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है | हैसियत प्रमाणपत्र ऑनलाइन फॉर्म भरने की फीस 100/- रुपये + उपयोगकर्ता शुल्क, जन केंद्रों में 120/- रुपये और नागरिक के पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर 110/- रुपये तय की गई है |

उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि हैसियत प्रमाण पत्र (haisiyat certificate) के लिए प्राप्त सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर पूरे कर दिए जाएंगे जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी | एक व्यक्ति के हैसियत का मूल्यांकन “निजी मूल्यवान” के आधार पर भी किया जा सकता है जिसे आयकर (IT) विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाता है |

सभी नागरिक जो अपनी कुल संपत्ति मूल्य का दस्तावेजी सबूत चाहते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र (haisiyat certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

  • सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.nic.in/ पर जाना होगा |
  • आवेदक Homepage पर, “सिटीजन लॉगिन (ई-साथी)” लिंक पर क्लिक करके उत्तर प्रदेश नागरिक ई-सेवा login page खोल सकते हैं |
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
  • यहाँ पजीकृत उपयोगकर्ता यूजर का नाम और पासवर्ड दर्ज कर login कर सकते हैं | अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं तो आप “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” लिंक में क्लिक कर सकते हैं |
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने ऑनलाइन पजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
  • यहाँ आवेदक को अपना नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और लॉगिन आईडी जैसे सभी विवरण भरना होगा और पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए “सुरक्षित करें” टैब पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो पहली बार Login के लिए नागरिक का “Password” होगा |
  • Password बदलने के पश्चात पुनः login करें और “आवेदन भरें” लिंक पर क्लिक करें | इसके पश्चात “सेवा चुनें” अनुभाग से ‘हैसियत प्रमाणपत्र‘ सेवा का चयन करें और “नवीन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें |
  • यहां सभी निर्देश पढ़ें और हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “आगे बढ़ें” टैब पर क्लिक करें |
उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र
  • यहां उम्मीदवारों को अपने और अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विस्तृत दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करना होगा |

इसके अलावा, उम्मीदवार पूर्ण हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखना चाहिए | आवेदन करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदकों को उनका हैसियत प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा | योगी ने कहा कि पारदर्शी तरीके से लोगों को सेवाएं प्रदान करना केवल अच्छे प्रशासन के कारण ही संभव है |

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