MP खसरा खतौनी नख्सा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और चंद मिनटों में पाएं डिजिटल प्रमाणित नक़ल

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MP RCMS 2022

MP Khasra-Khataui-Nakhsa Online

MP Khasra-Khataui-Nakhsa Online– मध्य प्रदेश सरकार इ गवर्नेंस की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए अब ऐसी व्यवस्था की है की अब आप को मध्य प्रदेश में स्थित भूमि के नख्सा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए अब आपको कोर्ट कचेहरी में जाने की आवश्यकता न होगी । इस व्यवस्था को आप तक ऑनलाइन पहुँचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी ऑनलाइन को चुना है इसलिए आप अपने किसी भी नजदीकी एमपी ऑनलाइन कीओस्क सेण्टर में जाकर खसरा, नक्शा, खतौनी की मांग कर सकते हैं वो भी निर्धारित काम से काम दरों में ।

अब तक जमीन नख्सा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए अब आपको कोर्ट कचेहरी में स्थिति लोकसेवा के माध्यम से यह सुविधा मिलती थी जिसमे आपको समय के साथ अधिक रूपये भी देने पड़ते थे नख्सा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए दर तो अब भी वही है लेकिन दलाल के चक्कर में फंस कर अपना समय व् पैसे दोनों की बरबादी करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ।

इस पोस्ट को लिखने का हमारा वास्तविक उद्देश्य एमपी ऑनलाइन कीओस्क की सेवा प्रदान करने वालों के लिए है आप इस पोस्ट के माध्ययम से नख्सा, खसरा, खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना सीखेंगे और इस सेवा को अपने ग्राहकों तक अधिक से अधिक पहुंचाएंगे ।

STEP 1: इस सेवा को प्रदान करने के लिए आप RCMS MPONLINE गूगल सर्च करें और पहली लिंक में जाकर कीओस्क लॉगिन करें |कीओस्क लॉगिन करते ही सभी सेवाएं आपके डैशबोर्ड में आ जाएँगी अब जिस सेवा को आप ग्राहक को देना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक करें |

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STEP 2:आप आप आवेदक की जानकारी साथ ही जमीन से सम्बंधित जानकारी ग्राहक से पूछ करे भरें साथ ही जिस वर्ष का खसरा चाहिए उस वर्ष का चयन करें उसके बाद फॉर्म को सब्मिट करें ।यहाँ हमने खासे का विकल्प चुना है इसी प्रकार से बाकि नक़ल प्रतिलिपि के लिए भी आवेदन करना होगा ।

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STEP 3: सबमिट करते ही आवेदन क्रमांक आपकी स्क्रीन आ जायेगा जिसे पहले नोट कर लें उसके बाद पेमेंट करें । नोट करने का अर्थ यह है की यदि सर्वर की समस्या के कारन आपका पैमेंट पूरा नहीं होता है तो फिर से आपको इतना फॉर्म भरने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप सीधे पैमेंट पेज पर आ जायेंगे |

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STEP 4:सबमिट करते ही आवेदन क्रमांक आपकी स्क्रीन आ जायेगा जिसे पहले नोट कर लें उसके बाद पेमेंट करें । नोट करने का अर्थ यह है की यदि सर्वर की समस्या के कारन आपका पैमेंट पूरा नहीं होता है तो फिर से आपको इतना फॉर्म भरने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप सीधे पैमेंट पेज पर आ जायेंगे पेमेंट करने के पश्चात आपको एक रसीद जनरेट होगी जिसका प्रिंट ग्राहक को जरूर दें । रसीद के नीचे खसरा,नक्शा या जिस प्रतिलिपि के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे डाउनलोड करने के लिए कहा जायेगा ।

आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें । डाउनलोड करने पर कभी कभी तुरंत ही नक़ल कॉपी जनरेट नहीं होती है इसलिए थोड़ा इन्तजार कर सकते हैं अधिकतम 30 मिनट की सीमा निर्धारित की गयी है इस समयावधि में आपको नक़ल कॉपी जरूर मिल जाएगी ।