झारखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

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झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Jharkhand Mukyamantri Kanyadan Yojana):-

झारखंड सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगो को उनकी बेटी के विवाह के में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर रही है | राज्य के गरीब परिवारों के इच्छुक और योग्य लोग जो बेटी के विवाह में 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं PDF प्रारूप में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं |

यह कन्या विवाह सहयाता योजना विशेष रूप से इस मकसद से design की गई है कि गरीब पिता का उसकी बेटी की शादी के मामले में वित्तीय बोझ को कम किया जा सके | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के तहत, राज्य सरकार उन गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में समर्थन देगी जो शादी की लागत उठाने में समर्थ नहीं हैं |

झारखंड सरकार प्रत्येक लड़की लाभार्थियों को 30,000/- रुपये की सहायता प्रदान करेगी ताकि राज्य में लड़कियों की स्थिति में सुधार हो सके | यह सहायता राशि एक मदद के रूप में प्रदान की जाएगी लाभार्थियों को इस राशि को राज्य सरकार को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी | राज्य के सभी जरूरतमंद और योग्य लोग झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:-

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य के सभी लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के लिए PDF प्रारूप में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए  यहाँ क्लिक करें
  • उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन पत्र कुछ इस तरह दिखाई देगा |

  • सभी आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) आवेदन पत्र डाउनलोड कर भर सकते हैं |
  • उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को सामाजिक और महिला कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के पास जमा कर सकते हैं |

सभी गरीब परिवारों को यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शादी के एक महीने के भीतर वे सहायता राशि के लिए आवेदन कर दें |

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • सभी आवेदकों को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए |
  • सभी स्रोतों से आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • दूल्हे और दुल्हन दोनों शादी की न्यूनतम कानूनी आयु के होने चाहिए | लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए |
  • सभी आवेदक गरीबी रेखा (BPL) की श्रेणी से नीचे के होने चाहिए |
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में नियोजित नहीं होना चाहिए |
  • पुर्नविवाह के मामले में वित्तीय सहायता लागू नहीं है | हालांकि, पुर्नविवाह के मामले में विधवा विवाह योजना का लाभ उठाया जा सकता हैं |

अनाथ लड़कियां जो BPL श्रेणी से संबंधित नहीं हैं वे भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं |

झारखण्ड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • हाल ही की पासपोर्ट आकार की तस्वीर |
  • बैंक पासबुक की प्रति |
  • आय प्रमाणपत्र |
  • पहचान पत्र |
  • स्थाई प्रमाणपत्र |
  • आधार कार्ड |

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Mukyamantri Kanyadan Yojana) के लाभों का लाभ उठाने के लिए संबंधित प्राधिकरण या विभाग कुछ अन्य दस्तावेज भी मांग सकता है |

4 COMMENTS

  1. court marriage certificate is it compulsory for mukhyamantri kanyadan ?,state -jharkhand dist-eastsinghbhum p.s. golmuri ,p.o-sakchi this is my query please provide me suggestion or advice ,please do the needful .

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