बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana):-
बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) के लिए http://cooperative.bih.nic.in/ या http://epacs.bih.nic.in/fsy/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है | यह बीमा योजना पंजीकरण प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा |
इच्छुक किसान फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर BRFSY 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं |
राज्य सरकार ने किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बदले बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) शुरू की है | राज्य के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत पंजीकरण करने के हकदार होंगे |इसके पश्चात पूरा आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदक login कर 10,000 प्रति हेक्टेयर के लिए फसल बीमा प्राप्त कर सकते हैं |
इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) में, उन किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य उधार संस्थानों से ऋण लिया है | बिहार सरकार अन्य एजेंसियों से धन उधार लेने वाले किसानों को भी लाभ प्रदान करेगा |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://cooperative.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
- इसके पश्चात Homepage पर स्थित image “बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन / निबंधन एवं धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात आपके सामने एक नई window खुलेगी | यहाँ आवेदक को “कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें ! !” लिंक पर क्लिक करना होगा |
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि केवल वही उम्मीदवार पंजीकरण कर सकते हैं जो “क्या आपके पास वैध आधार संख्या है” के लिए “हां” विकल्प का चयन करेंगे | यदि उम्मीदवार के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो वे इस बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) के लिए योग्य नहीं होंगे |
- इसके पश्चात, किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) आवेदन पत्र भरने के लिए आधार प्रमाणीकरण करना होगा |
- यहां किसानों को अपनी पूरी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आधार विवरण भरने की आवश्यकता है और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |इसके बाद, उम्मीदवार को शेष आवेदन फॉर्म को भरने के लिए नीचे दिखाए अनुसार Login करना होगा |
- अंत में, किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना (BRFSY) के लाभों का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं |
उत्पादन यदि threshold सीमा से 20% कम रह जाता है तो इस स्थिति में बिहार सरकार 7500/- रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर) की दर से सहायता प्रदान करेगी | यदि उत्पादन में किसान का नुकसान 20% से अधिक है, तो उन्हें 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर) के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- हाल की तस्वीर (50 kb से कम) |
- मतदाता पहचान पत्र (PDF प्रारूप में 400 kb से कम) |
- बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रतिलिपि (PDF प्रारूप में 400 kb से कम) |
- आवासीय प्रमाणपत्र (PDF प्रारूप में 400 kb से कम) |
- Ryots के लिए:-
- भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (1 mb से कम) |
- स्व घोषणा प्रमाणपत्र (400 kb से कम) |
- Non-Ryots के लिए:-
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