President Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है जानिए पूरी प्रक्रिया

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President Election 2022

President Election 2022:

हेलो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई 2022 को होगा और मतगणना 21 जुलाई 2022 को होगी। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? नीचे पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालें।

भारत के राष्ट्रपति को देश के पहले नागरिक और राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधान मंत्री, भारत के महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति सहित संसद के कई अन्य सदस्यों के साथ संघ की कार्यकारिणी का एक हिस्सा हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्धारित हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 ने इस संवैधानिक प्रावधान की स्थापना की।

वर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 24 जुलाई, 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अनुसार, चुनाव आयोग कार्यकाल की समाप्ति से पहले 60 वें दिन या उसके बाद चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करता है।

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भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है –

दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा या प्रधान मंत्री के सदस्यों की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

 भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद या विधान सभाओं के किसी भी सदन में मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में पात्र नहीं हैं और मतदान नहीं कर सकते हैं।

दोस्तों एक निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 सदस्य, राज्य सभा के 233 सदस्य और विधान सभाओं के कुल 4120 सदस्य होते हैं। इससे कुल 4896 मतदाता बनते हैं।

भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है –

क्या आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? हां, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कुछ अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर सकता है वह राष्ट्रपति बनने का पात्र है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और उम्मीदवार को लोकसभा, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए।

 उम्मीदवार को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों के आधिकारिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के जन प्रतिनिधि हो सकते हैं।

यह नियम फर्जी नामांकन को रद्द करने के लिए लाया गया था, इसलिए जिन उम्मीदवारों के जीतने की कोई संभावना नहीं है, वे राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन नहीं करेंगे।

राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया –

दोस्तों प्रत्येक वोट का मूल्य भी एक विधायक के वोट के लिए जनसंख्या के आधार पर पूर्व निर्धारित होता है। एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य 700 है, जिसका अर्थ है कि अंतिम अंकों की गणना उसी के अनुसार की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के पास 208 के स्कोर के साथ सबसे अधिक राज्य हैं। चूंकि यूपी में 403 विधायक हैं, इसलिए उनके वोटों का कुल मूल्य 83,824 है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के वोट का मूल्य 80*700 यानि 56,000 है। यह अकेले यूपी से राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए 12.9 प्रतिशत वोटों के साथ कुल 139,824 वोटों के बराबर है। देश के अन्य छोटे राज्यों में विधायक वोटों का मूल्य कम है। इस तरह, पूरे भारत से राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल दस लाख से अधिक वोट डाले जाते हैं।

मतों की गिनती –

दोस्तों अन्य चुनावों के विपरीत, स्पष्ट विजेता वह नहीं है जिसे अधिक से अधिक वोट मिले हैं, बल्कि एक निर्दिष्ट कोटे से अधिक वोट मिले हैं। वैध मतों के योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में एक जोड़कर कोटा निर्धारित किया जाता है। एक उम्मीदवार को तभी विजेता घोषित किया जा सकता है जब उसे निर्धारित कोटे से ज्यादा वोट मिले हों।

भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता –

भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता नीचे दी गई है:

•            वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

•             एक व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली होगी।

•             एक व्यक्ति को लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।

•             सरकारी (केंद्रीय या राज्य) लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि, यदि

•             एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है।

•             एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह राज्यपाल का पद धारण कर रहा है।

•             एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह केंद्रीय / राज्य मंत्री का पद धारण कर रहा है।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है –

दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली के एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भी सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है –

राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। हालाँकि, वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

भारत के राष्ट्रपति कार्यालय का चुनाव कब होता है –

दोस्तों राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा किसी भी दिन जारी की जा सकती है। निवर्तमान राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले साठ दिनों की अवधि।

चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि निर्वाचित राष्ट्रपति निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद के दिन अपने कार्यालय में प्रवेश करने में सक्षम हो।

निष्कर्ष –

दोस्तों आपने जाना की भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किए होता है इसके साथ ही उनकी योग्यता ,आयु और साथ ही मॉगर्न की प्रकिया , आशा करता हूँ दोस्तों आपलोगों को यह आर्टिकल द्वारा जानकारी मिल गई होगी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं , धन्यवाद।

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