हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020
haryana old age pension

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020:-

हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय विभाग, के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme) चलाई जा रही है | इस वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी विकलांग व्यक्ति जो हरियाणा राज्य के मूल निवासी हैं, उन्हें प्रति माह 2000 रुपये (पहले 1800 रुपये) मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे |

पिछले 3 वर्षों से राज्य में रहने वाले हरियाणा के लोग अब पीडीएफ प्रारूप में विकलांग पेंशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | इसके अलावा, हरियाणा के लोग भी https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us/ पर वृद्धावस्था पेंशन स्थिति और हरियाणा पेंशन लाभार्थी सूची की जांच कर सकते हैं |

हरियाणा में Old Age Pension Scheme 2020 पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी | नए नियम 1 नवंबर 2017 से प्रभावी हैं जिसमें भत्ते की दर 1800/- रुपये से बढाकर 2000/- रुपये कर दी गई है | सभी स्रोतों से आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

लोग PDF  प्रारूप में आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और Old Age Pension Scheme 2020 के लाभों का लाभ उठाने के लिए इसे भर सकते हैं | लोग Old Age Samman Allowance Status और Budhapa Pension के लाभार्थियों की सूची भी देख सकते हैं |

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के लिए पात्रता मानदंड:-

  • उम्र 60 साल और उससे अधिक |
  • हरियाणा का मूल निवासी |
  • वार्षिक पारिवारिक आय (पत्नी और पति) 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर |
  • आवेदक के DOB वाले स्कूल द्वारा जारी किया गया स्कूल प्रमाणपत्र स्वीकार्य है |

उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संगठन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा |

प्रदत्त लाभ:-

  • 2000 / – रुपये प्रति माह |

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • आयु प्रमाण: (निम्न में से कोई एक)
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • 5 वीं कक्षा या 8 वीं कक्षा का स्कूल सर्टिफिकेट या 10 वीं कक्षा के साथ-साथ प्राथमिक स्कूल के हेड टीचर द्वारा जारी किया गया स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मिडल / हाई स्कूल के हेड मास्टर / हेड मिस्ट्रेस / हेड टीचर द्वारा सत्यापित ऐसे रिकॉर्ड की कॉपी के आधार पर स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।
    • 16.06.2016 से पहले जारी ड्राइविंग लाइसेंस
    • 16.06.2016 से पहले जारी किया गया पासपोर्ट
    • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड
    • 2005 से पहले जारी मतदाता कार्ड
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता है
    • बड़े बच्चे का आयु प्रमाण – यदि 40 वर्ष या उससे अधिक है |
  • आवासीय प्रमाण: आवेदन करने के 15 साल से पहले जारी हरियाणा के अधिवास के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
    • राशन पत्रिका
    • वोटर कार्ड
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट
    • बिजली का बिल / पानी का बिल
    • घर और जमीन के दस्तावेज
    • LIC पॉलिसी की कॉपी
    • घर का पंजीकृत किरायानामा
    • हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र |
  • आधार कार्ड |

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र:-

सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में चक्कर लगाकर अनावश्यक समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 (Haryana Old Age Pension Scheme 2020) के लाभों का लाभ उठाने के लिए अब वे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020
  • सभी उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा और फिर हरियाणा / जिला तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को पूरा आवेदन पत्र जमा करना होगा |

सभी स्वीकृत आवेदक पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे | ये आवेदक पात्रता मानदंड के अधीन वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी विवरण में अपनी पेंशन स्थिति और नाम की जांच कर सकते हैं | यह योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी |

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