हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020, Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana 2020:-
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020:- हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंग अनुपात (sex ratio) सबसे कम है | अर्थात यहाँ 1000 लड़को में मात्र 878 लड़कियां हैं | इसका एक मुख्य कारण लड़की की शादी का बोझ भी है जिस वजह से लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं | इसी वजह से हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna 2020–MVSY 2020) की शुरुआत की है |
अक्सर देखा गया है कि गरीब परिवारों के लोग अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और उन्हे अपनी बेटी ही बोझ लगने लगती हैं। इसी परेशानी को हल करने के लिए गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 11,000/- से 51,000/- रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna–MVSY) शुरू की है |
इस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna Haryana 2020 – MVSY 2020) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राज्य के सभी गरीब परिवारों की लड़कियों को सम्मान मिले और उनके परिवारों की बेटियों की शादी हो सकें | इस योजना के तहत BPL परिवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं पिछड़ा वर्ग (Backward Caste) के लोगों को लाभ मिलेगा |
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 के लिए अनुदान राशि:-
- विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिए 51,000/- रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी | जिसमें से 46,000/- रूपये शादी से पहले और 5,000/- रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेंगे। अगर विवाहित जोड़ा निश्चित समय के भीतर प्रमाण पत्र दिखाने में असमर्थ होते हैं तो बाकी के पैसों का भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा |
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले SC, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, को बेटियों की शादी के लिए 41,000/- रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी | जिसमें से 36,000/- रूपये शादी से पहले और 5,000/- रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेंगे। अगर विवाहित जोड़ा निश्चित समय के भीतर प्रमाण पत्र दिखाने में असमर्थ होते हैं तो बाकी के पैसों का भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा |
- सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है 11,000/- रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी | जिसमें से 10,000/- रूपये शादी से पहले और 1,000/- रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेंगे। अगर विवाहित जोड़ा निश्चित समय के भीतर प्रमाण पत्र दिखाने में असमर्थ होते हैं तो बाकी के पैसों का भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा |
- महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) की शादी पर उसे सरकार द्वारा 31,000/- रुपये दिए जायेंगे |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- आवेदक को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/ पर शादी की तारीख से एक महीने पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply Form) जमा करना होगा |
- जिसके बाद DWO अनुदान को मंजूरी देगा |
- इसके पश्चात आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में पूरा भुगतान जमा किया जाएगा |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2020 के लिए पात्रता मानदंड:-
- आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और आवेदक लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलेगा |
- यदि शादी का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया जाता तो शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा |
- महिला खिलाड़ी को छोड़ दूसरी हर लड़की के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए |
Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun योजना के आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड कॉपी
- BPL राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- फोटो
- बैंक खाते की कॉपी
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र