हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना 2021:-
हरियाणा के श्रम विभाग ने विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए विकलांगता सहायता योजना 2021 शुरू की है | इसके तहत हरियाणा श्रम कल्याण कोष बाधा (विकलांग जन) सहायता योजना, श्रम विभाग विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है |
इच्छुक असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रम कल्याण बोर्ड विकलांग सहायता योजना के लिए hrylabour.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर 1.5 लाख से 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं |
हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकता के समय में मजदूरों की सहायता के लिए जा रही है | हरियाणा अंपगता सहायता योजना उन सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए लागू है, जो कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे |
सभी भवन और निर्माण श्रमिक (BOCW) अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम विकलांग सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं |
हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना का उद्देश्य:-
हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना 2021 का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को 1.5 लाख से 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है | यह राशि one time settlement के रूप में दी जाएगी और स्थायी विकलांगता प्रतिशत पर सहायता दी जाएगी |
विकलांगता (विकलांग) प्रतिशत | सहायता राशि |
50% तक | 1.5 लाख रुपये |
51% से 75% | 2 लाख रुपये |
76% और उससे अधिक | 3 लाख रुपये |
50% तक विकलांग प्रतिशत के लिए, सहायता राशि 1.5 लाख रुपये, 51% से 75% विकलांगता प्रतिशत के लिए, सहायता राशि 2 लाख रुपये और 76% और अधिक विकलांगता प्रतिशत के लिए, सहायता राशि 3 लाख रुपये |
हरियाणा श्रमिक अंपगता सहायता योजना हेतु पात्रता:-
हरियाणा श्रम कल्याण निधि की विकलांग सहायता योजना के तहत, श्रम बोर्ड कार्यस्थल पर मजदूरों की स्थायी विकलांगता पर 1.5 से 3 लाख रुपये प्रदान करता है | हरियाणा श्रम विकलांगता सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:
Membership Years / सदस्यता वर्ष | 1 |
Apply Frequency / आवेदन की सीमा | 1 |
Scheme For / इस योजना के लिए | All |
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी | No |
श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा विकलांगता सहायता योजना 2021 हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है जो कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं |
हरियाणा श्रम विभाग विकलांगता सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें:-
हरियाणा में श्रम कल्याण बोर्ड विकलांग सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन कर सकते हैं:-
- सभी मजदूरों को पंजीकृत होना चाहिए और उनकी स्थायी सदस्यता / सदस्यता होनी चाहिए |
- पंजीकृत मजदूरों के पहचान प्रमाण पत्र में पंजीकरण शुल्क और अद्यतन सदस्यता राशि का उल्लेख किया जाना है |
- उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
- सभी विकलांगों को विकलांगता की घटना के 1 वर्ष के भीतर हरियाणा श्रम विभाग की विकलांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|