कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि:- Covid 19 अनुग्रह राशि मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये की मुआवजा देने की घोषणा के साथ ही अब अनुग्रह राशि लेने के लिए फॉर्मेट भी जारी किए हैं | पीड़ित परिवार को ये आर्थिक मदद लेने के लिए दो अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे |
जिनके पास कोरोना से मृत्यु का प्रमाणपत्र है यानी RTPCR रिपोर्ट है, वो अलग फॉर्म भरेंगे और जिनके पास जांच रिपोर्ट और मौत का कारण नहीं है, उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा | फॉर्म पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी पहले विचार करेगी | तथ्यों से संतुष्ट होने के बाद प्रमाणपत्र देगी | इस आधार पर कमेटी तय करेगी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए या नहीं |
गौरतलब है कि सरकार के आदेश के मुताबिक, मुआवजा पाने के लिए अब डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं | कमेटी फॉर्म मिलने के बाद उसके दस्तावेजों को प्रमाणित करेगी | दस्तावेज प्रमाणित करने के इस कमेटी को दे दिए गए हैं | इस कमेटी को मुआवजे पर 30 दिन में फैसला करना होगा | इस बारे में नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे |
गौरतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक 10526 मौंतें कोरोना से हुई हैं, लेकिन इन मौतों के अलावा भी कई लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा है | उनके सर्टिफिकेट में इसका जिक्र नहीं है | अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा |
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी | आवेदन का निराकरण 30 दिवस की अवधि में किया जाएगा | प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुदृढ़, जन-सुलभ एवं सरल हो |
दिवंगत व्यक्ति से सम्बंधित दस्तावेज:- Covid 19 अनुग्रह राशि मध्य प्रदेश
- दिवंगत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिवंगत व्यक्ति का पहचान पात्र (आई.डी. प्रूफ) (प्रमाणित प्रति).
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- राशन कार्ड
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है |
- RTPCR या RAT जांच रिपोर्ट अथवा कोविड-19 संक्रमण प्रमाणित करने सम्बंधित आवश्यक चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट (Clinical investigation कम से कम 02 चिकित्सकों द्वारा हस्ताक्षरित )
- रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी फॉर्म 4 या फॉर्म 4a (जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तेहत प्रावधानित ) में जरी Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) (अगर उपलब्ध होतो) |
वारिसान से सम्बंधित दस्तावेज:- Covid 19 अनुग्रह राशि मध्य प्रदेश
- वारिसान का पहचान प्रमाण पत्र आई.डी. प्रूफ (प्रमाणित प्रति).
- सदस्य का फोटो
- पहचान प्रमाण (स्व प्रमाणित प्रति) कोई भी एक-
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आई. डी.
- या अन्य कोई पहचान पत्र की प्रति
- मृतक एवं सदस्य के मध्य संबंधो का पहचान प्रमाण(स्व प्रमाणित प्रति)
- अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज़ 700 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और केवल JPG/JPEG/PNG/PDF फाइल अपलोड की जा सकती है|
- रद्द किया हुआ चेक / पासबुक की प्रति जिसमे बैंक खाते का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो |
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://services.mp.gov.in/main/ पर जाना होगा |
- यहाँ कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि (50,000 रू.) विकल्प पर क्लिक करें |
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | यहाँ मौजूद आवेदन करें बटन पर क्लिक करें |
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलेगा | यहाँ Register tab का चयन करें | यहाँ पूछीं गई जानकारियां दर्ज करें और Register बटन पर क्लिक कर पंजीकरण पूर्ण करें |
- पंजीकरण करने के पश्चात Mobile No. और password की मदद से Login करने के लिए Captcha दर्ज कर सबमिट करें बटन पर क्लिक करें|
- Login करने के पश्चात आवेदन करें link पर क्लिक करें |
- दिवंगत व्यक्ति सम्बंधित जानकारी, वारिसान सम्बंधित जानकारी, बैंक खाते से सम्बंधित जानकारी दर्ज करनी होगी |
- पूछीं गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के पश्चात बटन पर क्लिक करके आवेदन पूर्ण करें |